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राजनैतिक दलों की होल्डिग, बैनर, पोस्टर, बाल पेटिंग आदि को तत्काल हटाना सुनिश्चित करें – पुलकित खरे

लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए भी प्रेरित करें:- जिला निर्वाचन अधिकारी, 29 अप्रैल को मतदान तथा 23 मई 2019 को मतगणना होगी
हरदोई | लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी पुलकित खरे ने उपस्थित समस्त एआरओ, खण्ड विकास अधिकारी एवं नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिये कि 10 मार्च 2019 की शाम से आदर्श आचार संहित लागू हो गयी है और लोक तन्त्र का महापर्व प्रारम्भ हो गया है इसलिए सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी, गैर सरकारी एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगी राजनैतिक दलों की होल्डिग, बैनर, पोस्टर, बाल पेटिंग आदि को तत्काल हटाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि जनपद में निर्वाचन शान्ति पूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त कराना है और इसके लिए जनपद को 19 जोन एवं 192 सेक्टर में बांटा गया है तथा मतदान के लिए 2106 मतदेय स्थल व 3431 बूथ बनाये गये है। श्री खरे ने बताया कि 31 लोक सभा हरदोई की पूर्ण एवं 32 मिश्रिख के आंशिक क्षेत्र का निर्वाचन चैथे चरण में 29 अप्रैल 2019 को होगा तथा 2 अप्रैल को निर्वाचन की अधिसूचना, 9 अप्रैल तक प्रत्यासियों द्वारा नामाकंन किया जायेगा, 10 अप्रैल को नामनेशन की जांच होगी और 12 अप्रैल को नाम वापस लिये जा सकते है और 29 अप्रैल को मतदान होगा तथा 23 मई 2019 को मतगणना होगी। उन्होने कहा कि निर्वाचन के दौरान संवेदनशील व अतिसंवेदनशील बूथों एवं अपराधिक/अराजक तत्वों को चिहिन्त कर लिया गया है। श्री खरे ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि गांव में ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखे जो मतदाताओं का डरा-धमका या किसी प्रकार का प्रलोभन देकर मतदान करने के लिए पे्ररित करते है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये कि सभी अधिकारी अपने क्षेत्र के समस्त मतदेय स्थलों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर लें कि जिस विद्यालय में मतदेय स्थल बने है वहां पानी, बिजली, फर्नीचर, शौचालय की व्यवस्था होने के साथ दिव्यागों के लिए रैम्प जरूर बना हो। उन्होने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल, मकान, वाहन आदि पर बिना अनुमति के किसी पार्टी का झण्डा नहीं लगाया जायेगा तथा अनुमति प्राप्त करने पर आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ही झण्डा लगाया जायेगा। उन्होने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता लिस्ट में नहीं है तो वह अपना नाम पुनः दर्ज करा सकते है और मतदान के दौरान 11 विकल्प में से किसी एक परिचय पत्र के साथ मतदाता मतदान कर सकेगें। जिला निर्वाचन अधिकारी कहा कि बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थल या मकान पर किसी प्रकार का झण्डा, पोस्टर आदि लगा पाये जाये तो सम्बन्धित को तत्काल नोटिस दी जाये। उन्होने कहा कि ईवीएम एवं वीवी पैट का फस्ट रैन्डाईमेशन पूर्ण कर लिया गया है और माइक्रो आबजवर की तैनाती कर दी गयी है और सभी अधिकारी लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए भी प्रेरित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार, अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, ज्वाईट मजिस्ट्रेट एकता सिंह, जिला विकास अधिकारी राजित राम, सहायक निदेशक सूचना कुमकुम शर्मा सहित समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी एवं नगर निकाय का अधिशासी अधिकारी आदि मौजूद रहे।

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