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जेल से रिहा होने पर स्वागत करते अधिवक्तागण

रविवार सुबह जेल से रिहा हुए हरीश त्रिपाठी व चन्द्रभाल गुप्ता
शुक्रवार को हाईकोर्ट से चन्द्रभाल व शनिवार को सीतापुर न्यायालय से मंजूर हुई थी हरीश त्रिपाठी की जमानत
सीतापुर। डेढ़ माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद रविवार का दिन अधिवक्ताओं के लिए खुशी लेकर आया। रविवार सुबह बार एसोसिएशन सीतापुर अध्यक्ष हरीश त्रिपाठी व वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रभाल गुप्ता जमानत पर जेल से रिहा कर दिये गये। हालांकि चन्द्रभाल गुप्ता की शुक्रवार को हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हुई थी, जबकि बार अध्यक्ष हरीश त्रिपाठी की शनिवार को सीतापुर न्यायालय से जमानत मंजूर हुई थी। जमानत अर्जी समय से पहुंचने के कारण शनिवार को दोनों की रिहाई नहीं हो सकी थी। रविवार को दोनों अधिवक्ताओं की रिहाई के बाद वकीलों में खुशी की लहर दौड़ गयी। जमानत पर रिहा होकर बाहर निकले दोनों अधिवक्ताओं को वकीलों ने माला पहनाकर स्वागत किया। बताते चलें कि 31 अक्टूबर को हुए पुलिस व वकीलों के बीच विवाद मामले में चन्द्रभाल गुप्ता, दीपक राठौर तथा बार अध्यक्ष हरीश त्रिपाठी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जिनमें से अभी दीपक राठौर की जमानत नहीं हो सकी है, उनकी जमानत हाईकोर्ट से होनी है। बार अध्यक्ष हरीश त्रिपाठी तथा वकील चन्द्रभाल गुप्ता की रिहाई होने के बाद अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गयी | 

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