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डी एम आदेश- किसी भी दुकान या परिसर में रुककर खाने-पीने पर भी पाबंदी, उल्लंघन करने पर  होगी कड़ी कार्यवाही

अवध की आवाज
संवाददाता कुलदीप मिश्रा पिहानी
(पिहानी):हरदोई। जिलाधिकारी के आदेश से नगर पालिका परिषद पिहानी के अंतर्गत खुलने वाले प्रतिष्ठानों व दुकानों का संचालन सुबह 7:00 बजे से सायं 9:00 बजे तक किया जाएगा तथा मिष्ठान भंडार, हलवाई की दुकान ,रेस्टोरेंट, बेकरी,तथा ढाबों को सोमवार से बृहस्पतिवार तक खोला जाएगा। साथ में यह शर्त है कि कोई भी व्यक्ति परिसर या दुकान के सामने या आसपास रुक कर या खड़े होकर बैठकर खाने पीने का कार्य नहीं करेगा। ऐसा करने वाले प्रतिष्ठान को तत्काल बंद करा दिया जाएगा। और उस व्यक्ति पर जुर्माना किया जाएगा ।इन दुकानों से केवल सामान पैक कर के नागरिकों को दिया जाएगा समस्त दुकानदार अपनी दुकान या प्रतिष्ठान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग अथवा गोले बनाकर उसका अनुपालन करेंगे।ऐसा न करते पाए जाने पर जुर्माना लगाते हुए उस प्रतिष्ठान को तत्काल बंद करा दिया जाएगा। नगर में कोई भी सप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी ।सभी व्यक्तियों द्वारा घर से बाहर निकलने पर माक्स का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। तथा दवाई ,दूध ,फल, सब्जी ,एवं बैंक पर सप्ताहिक बंदी नहीं लागू होगी ।तथा अवशेष समस्त प्रतिष्ठान सप्ताहिक बंदी शुक्रवार के दिन बंद रखेंगे। एवं बंदी के दिन नगर पालिका द्वारा पूरी मार्केट का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। इस प्रकार समस्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक भारतीय दंड संहिता की धारा 188 में दिए प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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