बाराबंकी। दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू 15000- व युवती के दिव्यांग होने पर रू 20000- तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने पर रू 35000- की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की आयु 15 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पति में कोई भी आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40ः से कम न हो। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आनलाइन ीजजचध्ध्कपअलंदहरंद.नचेकब.हवअ.पद ण्पद पर अपना आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन आवेदन करते समय आवेदक दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आय व जाति प्रमाण-पत्र, युवक व युवती का आयु प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र एवं युवक व युवती के आधार कार्ड की छाया प्रति आद अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। साथ ही आनलाइन भरे गये आवेदन-पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कापी विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय को प्राप्त कराये। अधिक जानकारी के लिए दिव्यांग जन सशक्तीकरण कार्यालय बाराबंकी से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।