अयोध्या | सीओ सिटी राजेश पांडेय की दांडिक पुनरीक्षण याचिका को किया निरस्त 1अगस्त को सीजीएम कोर्ट में पेश होने का आदेश साथ ही 2 उपनिरीक्षक मुकुल वर्मा व एस पी जयसवाल भी कई गम्भीर धाराओं में तलब, उर्मिला पांडेय बनाम राजेश पांडेय नामक परिवाद तलब सीजेएम कोर्ट ने पहले से ही जारी कर रखा है इन आरोपियों के खिलाफ वारंट बताते चलें कि इसके पूर्व क्षेत्राधिकारी श्री राजेश पांडे नगर पूर्व की रिट याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी और 4 सप्ताह के अंदर श्री पांडे जी को जिला जज के यहां निगरानी करनी थी जो निगरानी विगत कई वर्षों से जिला जज के यहां चल रही थी जिसमें क्षेत्राधिकारी महोदय कभी हाजिर नहीं हुए हाजिरी माफी के सहारे परिवादिनी को कई वर्षों से कचहरी के चक्कर लगाते रहे कोतवाली नगर शिव नगर कॉलोनी पहाड़गंज की पीड़ित उर्मिला पांडे के परिवाद में तत्कालीन सीओ सिटी समेत और नवीन मंडी चौकी इंचार्ज मुकुल वर्मा एसपी जयसवाल उल्टे सीधे अभिलेख रचने घर में घुसकर अवैध वसूली करने वाद धमकी देने का आरोप लगाया था पुलिसिया बदतमीजी से परेशान पीड़िता ने न्यायालय का सहारा लिया था जिसमें जेएम दितीय की अदालत में सभी को धारा 166 167 384 452 504 506 भारतीय दंड विधान में तलब किया था जिसमें सीओ सिटी राजेश पांडे हाई कोर्ट जाकर स्टे ले लिए थे लेकिन वह रिट याचिका सहित खारिज हो गई थी | अब निगरानी भी हुई खारिज 1 अगस्त को सीजीएम के यहां होना होगा उपस्थित जिसमें अदालत द्वारा पहले से ही वारंट जारी हो चुका है |