बरेली। प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्री राजकुमार ने बताया कि जनपद बरेली में संचालित समस्त राजकीय एवं निजी आईटीआई में प्रशिक्षण लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे कम हो और माता व पिता की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण महामारी के कारण हो गयी हो या उनको माता व पिता में से किसी एक की मृत्यु 01 मार्च 2020 से पूर्व हो गयी थी तथा उनके वैध संरक्षक की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के महामारी के दौरान हो जाने के साथ साथ 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे प्रशिक्षार्थी जिन्होंने कोविड-19 के कारण माता व पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावक को खो दिया हो तथा वर्तमान में जीवित माता व पिता सहित की आय 2 लाख रूपया प्रति वर्ष से अधिक न हो। उपरोक्त दोनो में से किसी भी कारणों के अन्तर्गत आईटीआई प्रशिक्षण कोई भी प्रशिक्षार्थी यदि पात्र हो तो वह अपने संस्थान में कार्य दिवस में सम्पर्क कर सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करा दें। जिससे उसका विवरण शासन को प्रेषित कर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जा सके।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा
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