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पतांजलि कम्पनी द्वारा प्रचार में पीएम मोदी की फोटो लगाना संविधान का मजाक है : प्रताप चन्द्रा

रंजीव ठाकुर
लखनऊ । सोशल एक्टीविस्ट तथा लोकतंत्र मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष प्रताप चन्द्रा ने शुक्रवार को पतंजलि कंपनी द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की फोटो के इस्तेमाल पर लिखित शिकायत गृह मंत्रालय को दर्ज करवायी जिसमें कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक व् राष्ट्रीय ध्वज के दुरूपयोग हेतु जनवरी 2014 में जनहित याचिका प्रताप चन्द्र बनाम भारत सरकार मुक़दमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच नें सभी कंसर्न एथोरिटी को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कानून  1950 का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है ।
राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कानून  1950 के 9-ए में शामिल कई लोगों के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं जिनके फोटो का इस्तेमाल सिवाय सरकारी व् कैलेंडर के नहीं किया जा सकता है, परन्तु कंपनी एक्ट में पंजीकृत “पतंजलि” नें अपनी पतंजलि अनुसंधान संस्थान को प्रचारित करने हेतु प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी की फोटो लगाकर तमाम समाचार पत्रों में 3 मई 2017 को दिए विज्ञापन में प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल किया, जो न सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कानून  1950  का उलंघन है अपितु माननीय हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना भी है ।
विदित हो कि “जियो” और “पेटीएम्” कम्पनी नें भी यही किया था जिसे नोटिस किया गया था । प्रताप चन्द्रा ने कहा कि अनुरोध व् अपेक्षा है कि “पतंजलि” कम्पनी द्वारा गत 3 मई 2017 को दिए गए तमाम समाचार पत्रों के विज्ञापन में प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करनें को संज्ञान में लेते हुए तत्काल विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें जिससे हाई कोर्ट के आदेश का उलंघन न हो, अन्यथा मजबूरन “कंटेम्पट” करना होगा ।

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