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सिंगरोली समाचार

राज्य स्तरीय सवित्रीबाई फुले पुरस्कार हेतु आवेदन अमांत्रित
अवध की आवाज अमित पान्डेय
सिंगरौली बैढ़न | मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कमजोर वर्ग की महिलाओं के उत्थान कमजोर वर्ग की बलिकाओं को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सामाजिक विकास के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाली महिला शिक्षिका के लिए नगद राशि रूपयें एक लाख के राज्य स्तारीय सावित्रीबाई फुले पुरस्कार की स्थापना की गई है जिसके परिपालन में जिला परियोजना समन्वयक द्वारा सामाजिक विकास क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले महिला शिक्षिकाओ से निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन भर कर समय सीमा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली में आवेदन अपना प्रस्तुत कर सकते है।आवेदन पत्र के प्रारूप हेतु जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में सम्पर्क कर सकतें है।
स्वच्छ होटल स्वच्छ अस्पताल विद्यालयों रहवासी कल्याण समिति को निगम करेगा सम्मानित
अवध की आवाज अमित पान्डेय
सिंगरौली | स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के तहत नगर पालिक निगम क्षेत्र के स्वच्छ होटल,स्वच्छ अस्पताल, स्वच्छ विद्यालयों के संचालको एवं रहवासी कल्याण समिति को नगर निगम के द्वारा दिनांक 07.01.2018 स्वच्छता सम्मान दिया जाकर सम्मानित किया जाएंगा।यह स्वच्छता प्रमाण पत्र एक निष्चित आधार एवं मापदंण्डो पर आधारित मूल्याकंन द्वारा की गई है। नगर के जनसम्पर्क अधिकारी बी.के शर्मा के द्वारा जानकरी देते हुए बताया गया कि सत्या होटल में दिनांक 07.01.2018 को समय दोपहर 2ः30 बजें नगर निगम के महापौर श्रीमती प्रेमवती खैरवार तथा निगम के अध्यक्ष चंन्द्रप्रताप विष्वकर्मा मेयर इंन काउसिल के सम्मानित सदस्य गण सम्मनित पार्षदगणो निगमायुक्त सीवेन्द्र सिंह के गरिमामय उपस्थिति में संम्मान समारोह आयोजित कर स्वच्छता सम्मान पत्र दिया जाकर सम्मानित किया जाऐगा।
एस्सार पावर प्लान्ट बंधौरा के कन्वेयर बेल्ट में फसने से श्रमिक के मृत्यु की मजिस्ट्रेटियल जॉच
अवध की आवाज
सिंगरौली | उप खण्ड मजिस्ट्रेट माड़ा के द्वारा इस आषय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 26.12.2017 को शांय 9ः30 बजें एस्सार पावर प्लान्ट बधौरा के कन्वेयर वेल्ट में फसने से श्रमिक लल्ला प्रसाद कुषवाहा पिता रामकिषुन कुषवाहा निवासी ग्राम सुहिरा की मृत्यु हो गई थी उक्त घटना से लोक हित प्रभावित हुआ है ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो जिसके उदेद्येष से जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दण्ड प्रक्रिया की साहिंत 1973 की धारा 176 में विनिर्दिष्ट प्रावधानो के तहत मजिस्ट्रेटियल जॉच हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट माड़ा को अधिकृत किया गया है।उक्त घटना के संबंध में आम जनो को अवगत कराते हुए कहां है कि यदि किसी व्यक्ति को लौकिक वा मौखिक साक्ष्य पेष करना हो तो उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय माड़ा में दिनांक 12.01.2018 को प्रातः 11ः00 बजें उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।

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