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टी.बी. के रोगियों की सूचना न देने पर हो सकती है 2 साल की सजा

लखनऊ । जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर बी के सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 7 मई 2012, 21 जुलाई 2015 तथा 16 मार्च 2018 के अनुसार सभी स्वास्थ्य प्रदाताओं (सरकारी, स्वयंसेवी ,प्राइवेट, क्लीनिक ,हॉस्पिटल, फार्मेसी केमिस्ट एवं दवा विक्रेताओं )के द्वारा निदान अथवा उपचार आरंभ किए गए रोगियों की जानकारी (नाम ,लिंग ,आयु तथा निदान की तिथि उपचार प्रारंभ करने की तिथि) प्रत्येक सप्ताह मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला क्षय रोग अधिकारी ,प्रभारी चिकित्साधिकारी/ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यालय में निश्चित रूप से जमा किया जाना है । प्रतिवेदन ईमेल द्वारा जनपद के जिला क्षय रोग अधिकारी को dtouplno@rntcp.org पर भी भेजा जा सकता है । मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही किए जाने पर 6 माह से 2 वर्ष तक की जेल अथवा जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान किया गया है।

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