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लखनऊ शहर में कोई भी सम्पत्ति क्रय करने से पूर्व यह जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें -लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ | लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव जय शंकर दुबे ने बताया कि मेसर्स शिव शक्ति, इन्फ्राविजन प्रा.लि. द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण से बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये अथवा बिना अनुमति प्राप्त किये भूखण्ड खसरा सं.-458, 461, 462, 465, 471, 472, 476, 480, 493, 496, 497, 500, 501, 503, 505, 515, 516, 517, 522, 523, 525 एवं 526, ग्राम बक्कास, परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ पर ‘‘गोमती स्टेट फेज-।।’’ के नाम से प्लाटिंग कर भूखण्डों का विकास व विक्रय किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि प्राधिकरण से उक्त भूखण्डों का तलपट मानचित्र स्वीकृत न होने के कारण इनका क्रय-विक्रय पूर्णतः अवैध है। उन्होंने जन सामान्य से अपील की है कि मेसर्स शिवशक्ति इन्फ्राविजन प्रा.लि. द्वारा ‘‘गोमती स्टेट फेज-।।’’ से विकसित किये गये भूखण्डों को क्रय न करें, ताकि भविष्य में प्राधिकरण द्वारा इस अवैध विकसित भूखण्डों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही से आपको आर्थिक क्षति न उठानी पड़े। साथ ही उन्होंने यह भी अपील की है कि लखनऊ शहर में कोई भी सम्पत्ति क्रय करने से पूर्व यह जानकारी अवश्य प्राप्त की जाय कि सम्बन्धित सम्पत्ति का ले-आउट तथा नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत किया गया है।

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