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एलडीबी में लागू हुई ‘मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना’

मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों ,हितधारकों को 756 करोड़ ब्याज की मिलेगी छूट: राठौर
लखनऊ। प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों के हित में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक एलडीबी में ‘‘मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना- 2023’’ लागू की गयी है। श्री राठौर ने बताया की यह योजना 01 अक्टूबर 2023 से 31 दिसम्बर तक प्रभावी होगी। योजना तीन श्रेणियों में लागू की गई है। प्रथम श्रेणी में 31 मार्च तक अथवा इससे पूर्व वितरित ऋण प्रकरणों में मृतक ऋणी सदस्य के वारिसान हितधारक केवल अवशेष मूलधन की पूर्ण धनराशि जमा कर खाता बन्द कर सकेंगे, इन्हे ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत 01 अप्रैल से 31 मार्च तक ऋण लेने वाले मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसान हितधारक अवशेष मूलधन के साथ 25 प्रतिशत ब्याज जमाकर खाता बन्द कर सकते हैं। इस प्रकार इन्हे ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च, 2023 तक ऋण लेने वाले मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसान हितधारक अवशेष मूलधन के साथ 50 प्रतिशत ब्याज जमाकर खाता बन्द कर सकते हैं। इस प्रकार इन्हे ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।श्री राठौर ने बताया कि एलडीबी में लगभग 45039 ऐसे ऋण खाते हैं जिनके ऋण धारकों की मृत्यु हो चुकी है। इन ऋण खातों में लगभग 282करोड़ का मूलधन तथा 981 करोड़ के ब्याज सहित कुल 1263 करोड़ की धनराशि बकाया है।सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस योजना से मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों हितधारकों को 756 करोड़ ब्याज की छूट मिलेगी। उन्होने कहा कि प्रदेश के किसान इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर अपने ऋण खाते बन्द करा सकते हैं।

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