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प्राधिकरण द्वारा आवासीय भवन में व्यवसायिक उपयोग किये जाने पर सील किया गया

लखनऊ | प्रवर्तन जोन-5 थाना-गुड़म्बा, लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत श्री राकेश कुमार पुत्र श्री जय नारायन गुप्ता द्वारा भूखण्ड संख्या-3/486, सेक्टर-एच, जानकीपुरम, लखनऊ जिसका वाद संख्या 139/2017 तथा थाना-जानकीपुरम, लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री जय नारायन गुप्ता द्वारा भूखण्ड संख्या-647/47, 60 फिटा रोड, जानकीपुरम, लखनऊ, जिसका वाद संख्या 58/2018 है, पर आवासीय भवन में व्यवसायिक उपयोग किये जाने पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 16 की कार्यवाही की गयी। निर्माणकर्ता द्वारा कराये जा रहे व्यवसायिक उपयोग को ल.वि.प्रा. स्टाफ द्वारा कई बार रोकने हेतु प्रयास किया गया, लेकिन पक्ष द्वारा व्यवसायिक कार्य बन्द नहीं किये जाने पर अवैध निर्माण को अधिशासी अभियन्ता प्रवर्तन, जोन-5 श्री प्रताप शंकर मिश्रा के नेतृत्व में ल.वि.प्रा., लखनऊ पुलिस बल की उपस्थिति में आज दिनांक 30.10.2018 को सील कर क्रमशः थाना-गुड़म्बा व जानकीपुरम, लखनऊ को पुलिस अभिरक्षा में दें दिया गया।

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