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जानकीपुरम व इन्टीग्रल यूनिवर्सिटी के पीछे बन रहे अवैध काॅम्पलेक्स को एलडीए ने सील किया

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-5 की टीम ने की कार्यवाही

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण/प्लाटिंग के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में प्रवर्तन जोन-5 की टीम ने लगातार दूसरे दिन कार्यवाही करते हुए दो व्यवसायिक निर्माणों को सील किया। प्रवर्तन जोन-5 की जोनल अधिकारी श्रद्धा चौधरी ने बताया कि मोहम्मद अब्दुल्ला व अन्य द्वारा कुर्सी रोड पर इन्टीग्रल यूनिवर्सिटी के पीछे ग्राम-भीखामऊ में लगभग 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यवसायिक उपयोग के लिए बेसमेंट व भूतल का निर्माण कराया जा रहा था। जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-228/2023 योजित किया गया था। इसके अतिरिक्त दिनेश, अनिल कुमार व अन्य द्वारा जानकीपुरम के सेक्टर-जी में भूखण्ड संख्या-एल.आई.जी-58 पर लगभग 80 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बेसमेंट, भूतल व प्रथम तल की स्लैब डालकर द्वितीय तल का निर्माण कराया जा रहा था। जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-126/2023 योजित किया गया था। उक्त दोनों प्रकरण में विपक्षियों द्वारा निर्माण के सम्बंध में कोई स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा बार-बार रोकने के बावजूद स्थल पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इस पर विहित न्यायालय द्वारा सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में मंगलवार को सहायक अभियंता एन0एन0 चौबे के नेतृत्व में अभियंता राजीव कुमार श्रीवास्तव व विपिन बिहारी राय द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से दोनों अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।

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