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अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका की खारिज

लखनऊ। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद की लखनऊ बेंच से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया है। चित्रकूट जिले की जिला जेल में बंद रहने के दौरान अपनी पत्घ्नी निकहत बानो से अवैध तरीके से मुलाकात का आरोप लगा था, मामले में अब्घ्बास अंसारी ने जमानत की याचिका इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी, जिसके कोर्ट ने खारिज कर दी। बता दें कि अब्बास अंसारी पर लखनऊ पुलिस को बगैर बताए शस्त्र लाइसेंस नई दिल्ली ट्रांसफर कराने का आरोप है। उन पर एक लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर कई शस्त्र लेने का भी आरोप है। अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को शस्त्र लाइसेंस को लेकर एक मामला दर्ज किया था। जिसकी जांच के बाद पुलिस ने धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी।

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