Home > पूर्वी उ०प्र० > 3 आरोपियों को फाँसी और 1 को जिला जज वाराणसी की अदालत से आजीवन कारावास का बड़ा फैसला

3 आरोपियों को फाँसी और 1 को जिला जज वाराणसी की अदालत से आजीवन कारावास का बड़ा फैसला

वाराणसी। 2012 में चौक थाना अंतर्गत बेनियाबाग मैदान के पास रहीम साहब बाबा की मजार पर चार लोगों की हत्या की गई थी। जिसमें 2 लोग मजार पर ही निर्मम हत्या के शिकार हो गए थे जबकि दो इलाज के दौरान। वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 10 साल चली कोर्ट की कार्यवाही और तमाम तारीखों के बाद चार आरोपियों में से 3 को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वाराणसी आलोक चंद्र शुक्ला की प्रभावी पैरवी से अदालत ने सुनाया फैसला। फांसी वाले तीनों आरोपियों के नाम अमजद, रमजान और अरशद है, जबकि शकीला को हुआ है उम्रकैद। शकीला को ₹75000 का जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। जुर्माना अदा करने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। शकीला की तरफ से जुर्माने की रकम का आधा पैसा मुआवजे के तौर पर पीड़ित परिवार को मिलेगा। इस हुए हत्याकांड के पीछे मूल विवाद कब्रिस्तान की जमीन से लगायत आरोपी अमजद के मकान के विवाद का मामला था पड़ोसी से।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *