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जाने जनपद में यूरिया के नये दाम व नियम मऊ

मऊ-जनपद में भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या 1204/4/2009-एफ.पी.पी. दिनांक 10.01.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश में ए0सी0टी0एन0 टैक्स(यूरिया उर्वरक पर लगने वाले अतिरिक्त कर) समाप्त किये जाने के फलस्वरूप यूरिया उर्वरक की खुदरा बिक्री दरें दिनांक 12.01.2019 से रू0 266.50 प्रति 45 कि0ग्रा0 प्रति बोरी एवं रू0 295.00 प्रति 50 कि0ग्रा0 प्रति बोरी की दर निर्धारित की गई है। जनपद के कृषक उपरोक्त निर्धारित दर पर ही पी0ओएस0 मशीन के माध्यम से यूरिया उर्वरक बिक्रेताओं द्वारा प्राप्त करें । वहीं बिक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि बिक्री केन्द्र परिसर में स्टाक एवं रेट बोर्ड अवश्य प्रदर्शित किया जाय। उर्वरक विक्रेता द्वारा, क्रेता कृषक को कैश रसीद अवश्य उपलब्ध कराई जाय। प्रत्येक उर्वरक ब्यवसायी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय, कि किसी भी दशा में यूरिया उर्वरक की बिक्री उपरोक्त निर्धारित खुदरा मूल्य से अधिक पर कृषकों न दिया जाये, इसके लिये प्रत्येक थोक उर्वरक विक्रेता का उत्तर दायित्व निर्धारित किया जाता है। वहीं अधिक मूल्य की शिकायत या किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्रकाश में आती है। तो उस उर्वरक बिक्रेता के साथ सम्बन्धित थोक उर्वरक बिक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत उर्वरक बिक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत एफ.आइ.आर. दर्ज होगा।
        वहीं जनपद के समस्त कृषक भाईयों से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त निर्धारित दर पर ही यूरिया उर्वरक का क्रय अपनी जोतबही/भू अभिलेख में अंकित कृषि भूमि की आवश्यक्ता के अनुरूप आधार कार्ड के माध्यम से करें, तथा बिक्रेता से कैश रसीद अवश्य प्राप्त करें। यदि किसी प्रकार की शिकायत हो तो लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें। साथ ही जनपदीय विभाग को भी चेताया कि जनपद के समस्त सहायक विकास अधिकारी(कृषि) अपने-अपने विकास खण्ड के सहकारी एवं निजी उर्वरक बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण करते हुये यह सुनिश्चित करायें कि कृषकों को निर्धारित दर से अधिक पर यूरिया की बिक्री कदापि न हो।

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