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त्योहारों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में लागू की धारा-144

सवांददाता श्याम किशोर गुप्ता

बलरामपुर। जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर कृष्णा करुणेश ने बताया कि दिनांक 01 सितम्बर, 2019 से मोहर्रम का त्योहार प्रारंभ हो रहा है, और अशरा (मोहर्रम की दसवीं) दिनांक 10 सितम्बर, 2019 को मनाया जायेगा। दिनांक 02 सितम्बर, 2019 को कजरीतीज/हरतालिका तीज त्योहार परम्परागत रूप में मनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त दिनांक 02 सितम्बर, 2019 को गणेश विनायक चतुर्थी त्योहार प्रारंभ होकर मुख्य पर्व दिनांक 12 सितम्बर, 2019 को अनन्त चतुदर्शी तक हिन्दु समुदाय द्वारा परम्परागत रूप से मनाया जायेगा। इस त्योहार के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभन्न स्थानों पर गणेश प्रतिमायें स्थापित कर दर्शन पूजन/अर्चन एवं आरती आदि किया जायेगा। जनपद में स्थापित प्रतिमाओं का विसर्जन अपनी सुविधानुसार परम्परागत रूप से शोभा यात्रा/जुलूस निकालकर किया जायेगा। दिनांक 17 सितम्बर, 2019 को विश्वकर्मा पूजा है। ये सभी त्योहार साम्प्रदायिक दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में कुछ असामाजिक तत्व ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते है, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की पूर्ण संभावना विद्यमान है। इसयिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद बलरामपुर की सीमा अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगें। यह आदेश दिनांक 01 सितम्बर, से 18 सितम्बर, 2019 तक लागू रहेगा। इसका तीनों तहसीलों के एसडीएम, समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक कड़ाई से पालन कराएं, जिससे जनपद में शांति व्यवस्था कायम रहे।

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