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नागरिकता संसोधन अधिनियम के सम्बंध में पीस कमेटी की बैठक

मोहम्मद खालिद

खोडारे गोण्डा।:स्थानीय थाना परिसर पर थाना अध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह व चौकी प्रभारी सत्येंद्र वर्मा ने नागरिकता संसोधन अधिनियम को लेकर लोगो मे अनेक प्रकार से उपजे भ्रांतियां के मद्देनजर एक पीस कमेटी को बैठक कर लोगो को इस बारे में अवगत कराया वही लोगो को इस बारे में बताया कि यह कानून सिर्फ नागरिकता देने के लिए है किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस कानून में नही है। देश मे अल्पसंख्यक का सी ए ए कोई अहित नही है।सी ए ए से देश के नागरिकों की नागरिकता पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहाँ से आये हिन्दू ईसाई सिख पारसी जैनऔर बौद्ध धर्म को मानने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने वर्षों से बाहर उत्पीड़न का सामना किया और उनके पास भारत आने के अलावा और कोई जगह नहीं है। इस बैठक में रंजीत शुक्ला रेहान आदि एस आई जय हिन्द ,एस आई डीपी गौतम ,एसआई परशुराम सिंह एस आई मनोज कुमार गुप्ता ,हेड का0 श्रवण यादव ,राम मणि उपाध्याय ,गीतांजलि ,अनीता ,गीता ,सूर्यकुवर वर्मा , इदरीस प्रधान ओमकार गुप्ता प्रधान,व संम्भ्रात व्यक्ति मौजूद रहे।

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