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कन्या विवाह सहायता 26 को मऊ में

मऊ | कन्या विवाह सहायता 26 को मऊ में दिया जाएगा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित ‘‘कन्या विवाह सहायता योजना‘‘ के अन्तर्गत कुल 12 निर्माण श्रमिकों के आवेदन पत्रों को जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 26.08.2017 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति के उपरान्त पंजीकृत निर्माण श्रमिक फूलमती देवी, जयराम, रमाकान्त राजभर, राम अशोक, राजकिशोर, चम्पा देवी, लालमुनी देवी, दुर्गावती, रामवृक्ष राम, लालपरीखा चैहान, रामप्रवेश एवं रमेश चंद को उनके पुत्रियों के विवाह हेतु रू0 51 हजार से रू0 55 हजार तक की आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। बोर्ड की अधिसूचना दिनांक 03.01.2017 द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु की पुत्री की विवाह करने पर रू0 55 हजार की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के हितार्थ कई कल्याणकारी योजनाएं यथा- दुर्घटना सहायता योजना रू0 05 लाख तक, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना रू0 01 सौ से 05 हजार प्रतिमाह तक, शिशु हितलाभ योजना रू0 12 हजार तक, मातृत्व हितलाभ रू0 12 हजार तक, अक्षमता पेंशन योजना रू0 01 हजार प्रतिमाह, पुत्री विवाह अनुदान योजना रू0 61 हजार तक, पेंशन योजना रू0 01 हजार प्रतिमाह, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना रू0 22 हजार तक, गंभीर बीमारी सहायता योजना, सौर्य ऊर्जा सहायता योजना इत्यादि संचालित की गयी है। उक्त योजनाओं का लाभ लिए जाने के लिए भवन निर्माण में कार्य करने वाले ऐसे श्रमिक जो वर्ष में 90 दिन से अधिक दिन निर्माण कार्य किया हो, उनको श्रम विभाग में अपना पंजीकरण कराना होता है। श्रम विभाग मंे पंजीकरण हेतु निर्माण श्रमिक को आयु प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो, परिवार रजिस्टर की नकल, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाईल न0 एवं 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होता है। हाल ही में बोर्ड द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.08.2017 द्वारा पंजीकरण की धनराशि को घटा दिया गया है। अब निर्माण श्रमिक मात्र रू0 20/- पंजीयन शुल्क एवं रू0 20/- अंशदान शुल्क कुल रू0 40/- जमा कर विभाग मंे पंजीयन करा सकते हैं और अपनी पात्रता के अनुसार बोर्ड की योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकते है

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