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जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान, प्रधानाचार्य को नोटिस जारी

बिल्थरारोड (बलिया)। प्राथमिक विद्यालय गौरीताल घोसा में विद्यालय के बच्चों से मिट्टी ढुलाई कराने के मामले को जिला प्रशासन ने गम्भीरता से लिया है। जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय के निर्देश पर खण्ड शिक्षा अधिकारी सीयर निर्भय नारायण सिंह ने प्राथमिक विद्यालय गौरीताल घोसा के प्रधानाध्यापक सतीश चन्द यादव को कारण बताओं नोटिस जारी कर तीन दिन के अन्दर जबाब तलब किया है। नोटिस में कहा गया है कि विगत् गुरुवार को विद्यालय के बच्चों द्वारा मिट्टी ढुलाई कराया गया था जो बाल अधिकार अधिनियम 2009 के उलंघन का द्योतक है। क्यों न इस बावत कार्यवाही अमल में लायी जाय। नोटिस में चेतावनी भी दी गयी है कि समय अन्दर जबाब न मिलने पर विभागीय विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी प्रधानाचार्य स्वयं होगें। खण्ड शिक्षाधिकारी ने इस नोटिस की प्रति जिला बेसिक शिक्षाधिकारी एवं एसडीएम बिल्थरारोड को भी सूचनार्थ भेज दिया है।
बीईओ ने मारा छापा: अनाधिकृत दो विद्यालयों पर लटका ताला, एक को चेतावनी व एक को कागजात हेतु एक सप्ताह का मौका
डीएम व बीएसए के निर्देश का असर
छापामार कार्यवाही रहेगी जारी-बीईओ
बिल्थरारोड (बलिया)। जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय के निर्देश पर खण्ड शिक्षा अधिकारी सीयर निर्भय नारायण सिंह ने शुक्रवार को अपनी गठित जांच टीम के साथ क्षेत्र के अनाधिकृत तरीके से चल रहे विद्यालयों पर छापामार कार्यवाही की। जिसमें दो विद्यालय विल्कुल अवैध की श्रेणी में पाकर तत्काल उन्हे मौके पर विद्यालय बन्द करा दिया गया। एक विद्यालय को एक सप्ताह के अन्दर अधीकृत कागजात प्रस्तुत करने का जहां मौका दिया गया वहीं एक विद्यालय में कक्षा 5 तक की मान्यता के स्थान पर कक्षा आठ की पढ़ाई करते पाकर केवल 5 तक ही स्कूल संचालित करने की चेतावनी दी गयी। खण्ड शिक्षा अधिकारी सिंह ने अवैध तरीके से संचालित शिक्षण संस्थानों को तत्काल बन्द करने की सख्त चेतावनी दी है। कहा है कि निकट भविष्य में औचक निरीक्षण के दौरान यदि कोई अनाधिकृत विद्यालय पकड़ा गया तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इस छापामार कार्यवाही से पूरे क्षेत्र में हड़कम्प मच गया है।
खण्ड शिक्षा अधिकारी सिंह द्वारा सबसे पहले ग्राम तेन्दुआ में रेलवे ढाला के ठीक नीचे इण्टर तक संचालित एक विद्यालय टीन सेड में व रेल लाईन के किनारे खुले आसमान के नीचे पाया गया। जिसके पास कोई अधीकृत कागजात नही मिला। वह ग्राम तेन्दुआ की जगह अन्यत्र ग्राम अखोप में देबी चन्द्रावती अनु. पाठशाला के नाम से कागजात दिखाया जिसे विद्यालय की स्थलीय निरीक्षण में अवैध मानकर स्कूल को तत्काल बन्द करा दिया गया और भविष्य में पुनः संचालित न करने की चेतावनी प्रधानाचार्य रमेश पटेल को दी गयी। साथ ही सभी बच्चों को इस विद्यालय पर पुनः न आने की जानकारी देते हुए दूसरे विद्यालयों में नये सिरे से एडमिशन कराने को कहा गया। इसी प्रकार ग्राम चैकियां में विना अधीकृत कागजात के न्यू हारिजांटल पब्लिक स्कूल कक्षा एक से पांच तक चलाते पाया गया। उसे तत्काल अपने सामने मौके पर बन्द कराकर बच्चों को छुट्टी दे दी गयी। मौके पर मिले विद्यालय के प्रबन्धक अनिल कुमार को दोबारा विना अधीकृत कागजात के विद्यालय न संचालित करने की चेतावनी दी गयी। ग्राम चैकियां में ही सत्यवती अनु. बाल विद्यालय कक्षा पांच तक की मान्यता का कागजात मौके पर मिला जिसमें कक्षा आठ तक पठन-पाठन करते पकड़ा गया। यहां तत्काल जूनियर सेक्शन की पढ़ाई बन्द कराकर बच्चों को घर वापस भेज दिया गया, और उसे पुनः न चलाने की चेतावनी प्रधानाचार्य स्वामीनाथ को दी गयी। इसी ग्राम में एनएसडीएम पब्लिक स्कूल का भी निरीक्षण किया गया, जहां अधूरे कागजात को पाकर पूरे कागजात को एक सप्ताह में प्रस्तुत करने का मौका खण्ड शिा अधिकारी द्वारा दिया गया।

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