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न्यायालय के आदेश पर 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

नवजात शिशु की रहस्यमय मौत का मामला

सुरेश कुमार तिवारी
कहोबा चौराहा गोंडा। मोतीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कस्टुआ के मजरा भटकहवा निवासी ने न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र जिसमें कार्रवाई करने की गुहार लगायी है। जिसमें न्यायालय के आदेश पर वादी शंकर लाल के सिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ 1-संध्या पत्नी अमरजीत,2- इन्द्रपती पत्नी नकछेद,3- नकछेद पुत्र छविलाल 4- अमरजीत पुत्र नकछेद 5- सुनीता पत्नी बुध‌ई के नवजात शिशु की हत्या कर शाक्क्ष छिपाने के खिलाफ मु.अ.स. 214/2021 धारा 302,201 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़ित शंकरलाल द्वारा आयोग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि उसके भाई खुशीराम के विरुद्ध गांव की ही एक महिला द्वारा दुर्भावना वश फर्जी आरोप लगाकर बलात्कार का मुकदमा मोतीगंज थाने में दर्ज कराया था, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा उसके भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। महिला का आरोप था कि उसके भाई द्वारा जबरन उसके साथ बलात्कार किया गया जिससे वह गर्भवती हो गई और आरोपी महिला के कुछ दिन बाद एक बच्चा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काजी देवर में 25 मई 2021 को पैदा हुआ। उसका भाई इस घटना में आरोपित होने के कारण जेल में बंद है और उसके भाई का बार-बार यही कथन था कि उसे रंजिशन फंसाया गया है। उसने नवजात शिशु के डीएनए टेस्ट की मांग की। आरोपी के भाई शंकरलाल द्वारा उच्च अधिकारियों से बार-बार निवेदन किया गया कि नवजात शिशु का डीएनए टेस्ट कराया जाए। दूसरी तरफ शंकरलाल द्वारा यह भी आरोप लगाया गया था कि नवजात बच्चे की जघन्य हत्या महिला व उसके सहयोगियों द्वारा लोक लाज से बचने के कारण की गई थी जिसका पोस्टमार्टम कराया गया था। आरोपी के भाई शंकरलाल द्वारा नवजात शिशु के शव का पोस्टमार्टम व डीएनए टेस्ट कराने के लिए उच्च अधिकारियों की शरण ली गयी थी तब डीएम के आदेश पर तहसीलदार सदर की मौजूदगी में 28 मई 2021 को शव को क्रब से खुदवाने के बाद पोस्टमार्टम व डीएनए के लिए भेजा गया। नवजात शिशु के शव का पोस्टमार्टम 29 मई 2021 को डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया गया। थानाध्यक्ष मोतीगंज ब्रह्मानन्द सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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