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डीएम ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निश्चित कराने की किया अपील

जिला ब्यूरो चीफ गोंडा

विनोद कुमार सिंह ,,

गोंडा। शनिवार को जिला निर्वाच्न अधिकारी मर्कण्डेय शाही ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी कुशलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु जिला पंचायत सभागार में समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आगामी 01 फरवरी से शुरू हो रहे नामांकन, के विषय में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन व आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए जारी निर्देशों के संबंध में बैठक की तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बारे में बताया वा हिदायत दी।
इस प्रकार से आप लोगों को बताते चलें कि जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने राजनीतिक दलों से कहा कि आगामी 01 फरवरी से नामांकन का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि अवकाश के दिनों को छोड़कर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय प्रातः 11बजे से अपराह्न 3 बजे तक रहेगा जिसमे निर्वाचन की अधिसूचना 01 फरवरी 2022 दिन मंगलवार को निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया होगा, नाम निर्देशन हेतु अन्तिम तिथि 08 फरवरी 2022 दिन मंगलवार, नाम निर्देशनों की जांच हेतु 09 फरवरी 2022 दिन बुधवार, नाम वापसी की अन्तिम तिथि 11 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार, मतदान की तिथि 27 फरवरी 2022 दिन रविवार, मतगणना की तिथि 10 मार्च 2022 दिन बृहस्पतिवार तथा 12 मार्च 2022 दिन शनिवार के पूर्व निर्वाचन कार्य पूर्ण करा लेने की तिथियां निर्धारित की गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 31 जनवरी 2022 तक कोई भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली, बाइक रैली आदि का आयोजन किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं होगा।
उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत-प्रतिशत सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के समस्त निर्देशों व कोविड प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन करना होगा। पब्लिक रूट, किसी चैराहों व गलियों में किसी भी प्रकार की बैठक, नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित नहीं किए जाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति या उम्मीदवार भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन में दो व्यक्तियों को ही अनुमति रहेगी तथा नामांकन स्थल से दो सौ मीटर की दूरी तक ही वाहनों को ले जाने की अनुमति होगी। मतदान के दिन मतदान शुरू होने से पहले माॅक पोल से आधे घन्टे पहले मतदान अभिकर्ताओं को पहुंचना अनिवार्य होगा तथा सिर्फ व्यक्तियों को एजेंट बनाया जाएगा जिन्होंने कोविड वैक्सीन को दोनों डोज लगवा ली हो अथवा जिसके पास मतदान के दिन से 48 घंटे पहले की आरटी पीसीआर रिपोर्ट होगी। कोई भी एजेंट मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जा सकेगा। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के समस्त प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए, यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो जिला प्रशासन हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान करने को तत्पर रहेगा। किसी भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी कोई भी विज्ञापन समाचार पत्र में अथवा न्यूज़ चैनल पर बिना एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र प्राप्त किए नहीं छपवा या चलवा सकेगा।
बैठक में सीआरओ जयनाथ यादव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार सोनी, नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता, सहित सभी एसडीएम, व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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