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कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत नाइट कफ्र्यू व साप्ताहिक बन्दी लागू, डीएम ने जारी किए आदेश

बिना मास्क के ग्राहकों को न दें सामान, कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर दर्ज होगी एफआईआर- डीएम
सुरेश कुमार तिवारी
कहोबा चौराहा गोंडा। कोरोना वाॅयरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने रोजाना रात 09 बजे से सुबह 06 बजे तक नाइट कफ्र्यू के आदेश के साथ ही प्रत्येक शनिवार की रात 09 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक जनपद की सभी बाजारों को बन्द रखने के आदेश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है इसलिए यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि सभी लोग कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करें। उन्होंने कहा कोरोना वाॅयरस की चेन तोड़ने के लिए बाजार बन्दी के साथ ही प्रमुख स्थलों का सैनिटाइलेशन कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों से जनपद में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण पर रोकथाम के उद्देश्य से प्रतिदिन रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों की बाजार बन्दी (कोरोना कफर््यू) के आदेश दिए हैं। इसकेे अतिरिक्त संक्रमण की स्थिति पर प्रभावी नियन्त्रण के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्र के बाजारों में लागू साप्ताहिक बन्दी के स्थान पर प्रत्येक सप्ताह शनिवार रात्रि 09.00 बजे से सोमवार 06.00 बजे तक बाजार बन्द रहेंगें।
जिलाधिकारी ने इसके साथ ही रात्रिकालीन बाजार बन्दी एवं साप्ताहिक बाजार बन्दी की अवधि में व्यापक कार्यवाहियां सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गोण्डा जनपद मुख्यालय की बाजार तथा अन्य अधिशासी अधिकारीगण अपने-अपने नगरीय क्षेत्र की बाजारों की रोड/गलियों/नालों व नालियों की पर्याप्त साफ-सफाई, फागिंग व नाले, नालियों व जलभराव वाले क्षेत्रों में एन्टीलार्वा का छिड़काव तथा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से सेनेटाइजेशन का कार्य युद्ध स्तर पर सुनिश्चित करायेंगे तथा इनके फोटोग्राफ्स वाट्सएप गु्रप पर अपलोड करायेंगे। समस्त अधिशासी अधिकारीगण द्वारा नगरीय क्षेत्र में कन्टेनमेन्ट जोन बढ़ाते हुए वहां पर घर-घर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन से सेनेटाइजेशन, फागिंग व जलभराव के स्थानों/नाले-नालियों में एण्टीलार्वा केमिकल के छिड़काव सहित एरिया की नियमित साफ-सफाई का कार्य प्रभावी ढंग से कराया जाय। साफ-सफाई व सेनिटाइजेशन कार्य में लगाये गये कार्मिकों को मास्क, दस्ताने व अन्य सुरक्षा किट अधिशासी अधिकारीगण द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। अधिशासी अधिकारी द्वारा इस बात का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय कि जो व्यक्ति बिना मास्क के पकड़ा जायेगा उसे पहली बार एक हजार के जुर्माने की अदायगी करनी होगी और दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर यह जुर्माना दस हजार रूपए तक हो सकता है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी कन्टेनमेन्ट जोन में घर-घर जाॅच टीम भेजकर सिम्टोमेटिक केसेज की सैम्पलिंग अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे। सामान्य लक्षणयुक्त लोगों को होम आइसोलेशन के परामर्श व अनुमन्य मेडिकल किट उपलब्ध कराने के साथ-साथ जांच में पाजटिव पाये गये व गम्भीर लक्षणयुक्त मरीजों को यथास्थिति एल-1/एल-2 चिकित्सालय में भर्ती कराते हुए उनके चिकित्सा उपचार की समुचित व्यवस्था करायेंगे। जनपदीय संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं समस्त सहायक आयुक्त (वाणिज्यकर), समस्त अधिशासी अधिकारी, अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अपनी पूरी टीम, ड्रग निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी तथा निरीक्षक बाट-माप अपनी टीम के साथ भ्रमणशील रहकर यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों पर आने वाले लोगों द्वारा मास्क के उपयोग हेतु अनिवार्य रूप से प्रेरित किया जाए और बिना मास्क लगाये आने वाले ग्राहकों को दुकानदार द्वारा सामान देने से मना किया जाए। किसी दुकान अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर दुकान/प्रतिष्ठान बन्द कराकर सम्बन्धित अनुज्ञापी को लाइसेंस निरस्तीकरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी की जाए तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने व निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में अंडरटेकिंग देने के बाद दुकान/प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी जाए। यदि किसी व्यापारी/दुकानदार के स्तर से निर्देशों की अवहेलना व उल्लंघन की स्थिति दुबारा पायी जाती है तो लाइसेन्स निरस्त करते हुए दुकानदार के विरूद्ध विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
जिलाधिकारी ने मानटरिंग के लिए अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे समस्त अधिशासी अधिकारियों से तथा मुख्य विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी से समन्वयन करते हुए गत वर्ष की भाॅति नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार क्वारेन्टाइन सेन्टर्स चिन्हित कर वहां आवश्यक व्यवस्थायें तत्काल सुनिश्चित कराते हुए स्थापित कराये गये सेन्टर्स की सूचना शासन को भेजवाना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आदेशित किया है कि वे दिए गए निर्देशों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध महामारी नियन्त्रण अधिनियम व आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करायी जायेगी।

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