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डिजी लाकर प्लेटफॉर्म या एम परिवहन एप का करे इस्तेमाल,वाहन के मूल प्रपत्रों को साथ मे लेकर चलने की आवश्यकता नही


रिपोर्टर संदीप
बलरामपुर। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, बलरामपुर फरूउद्दीन ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र एमवीएल दिनांक 08 अगस्त, 2018 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य प्रमाण-पत्रों को डिजीलाॅकर में रखने की सुविधा प्रदान की गई है तथा उक्त मंत्रालय द्वारा विकसित एम-परिवहन एप पर भी ऐसे अभिलेखों को इलेक्ट्रानिक रूप में रखने की सुविधा प्रदान की गयी है।
प्रमुख सचिव, परिवहन उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2019 द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि डिजीलाकर प्लेटफार्म या एम-परिवहन एप पर इलेक्ट्रानिक फार्म में उपलब्ध डाक्यूमेंट्स यथा-पंजीयन प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत वैध माना जाये तथा उन्हे परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के समतुल्य समझा जाये, इसलिये वाहन स्वामी/वाहन चालक द्वारा अपने वाहन के प्रपत्रों यथा- पंजीयन प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को इलेक्ट्रानिक फार्म में डिजीलाकर प्लेटफार्म या एम-परिवहन मोबाइल एप में रख सकते है, जिससे उन्हें ऐसे मूल प्रपत्रों को साथ रखने की अनिवार्यता से छूट मिलेगी।
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