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सण्डीला में पकड़ी गयी 2 करोड़ की विद्युत चोरी, विभागीय अधिकारियों की मदद से सील में छेड़छाड़ कर हो रही थी चोरी

दो सहायक अभियन्ताओं के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज, प्रमुख सचिव ने दिये निलम्बन के साथ कार्यवाही के निर्देश
लखनऊ। हरदोई जनपद में दो करोड़ की विद्युत चोरी को पकड़ने में प्रर्वतन दल व पावर कारपोरेशन को सफलता मिली है। यह चोरी विभागीय अधिकारियों की मदद से की जा रही थी। जिसमें दो सहायक अभियन्ताओं के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कर दी गयी है तथा उनके निलम्बन की कार्यवाही की जा रही है। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार ने चोरी में संलिप्त विभागीय कार्मिकों के विरूद्ध तत्काल निलम्बन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। मध्यांचल के प्रबन्ध निदेशक ने बताया है कि दोषी अधिकारियों के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही की जा रही है। यह चोरी हरदोई जनपद के सण्डीला में स्थित मेसर्स राधेश्याम रोलर फ्लोर मिल में उस समय पकड़ी गयी जब प्रर्वतन दल एवं पावर कारपोरेशन की संयुक्त टीम ने छापा डाला। छापा दोपहर डेढ़ बजे के आसपास डाला गया। जॉच में पाया गया कि सी0टी0 चेम्बर की सील से छेड़छाड़ कर विद्युत चोरी की जा रही थी, सील टेम्पर्ड था तथा टर्मिनल के संयोजन भी ढीले थे। मिल मालिक क्रान्ति गुप्ता के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 बी के अंतर्गत सण्डीला के थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। इस प्रकरण में विद्युत चोरी विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से हो रही थी। जॉच में पाया गया कि मेन मीटर क्यूबिकल के सीटी एवं पीटी को इस तरह कर दिया गया था कि सीलों को आसानी से खोला एवं बंद किया जा सकता था। जांच में चेम्बर में लगी सीलें सही अवस्था में चिपकी पायी गयी लेकिन सिलिंग सर्टीफिकेट में उक्त दोनों पेपर सीले अंकित नही थी। उक्त दोनों पेपर सीलों पर दो अधिकारियों के हस्ताक्षर प्राप्त हुए। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी आर0जी0 पाल व तत्कालीन सहायक अभियन्ता मीटर रवि त्रिपाठी के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 150(2) के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। यह एफ0आई0आर0 अधिशासी अभियन्ता विद्युत परीक्षण खण्ड हरदोई तथा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड सण्डीला के संयुक्त हस्ताक्षर से कराया गयी है। सण्डीला के ही कार्यालय सहायक -तृतीय राजकुमार श्रीवास्तव के विरूद्ध भी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं इनपर आरोप है कि इन्होंने जांच में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नही कराये तथा ऑनलाइन बिलिंग की जगह मैनुअल बिलिंग करते थे और उसी पोल मीटर से बिलिंग करते थे, जो टेम्पर्ड है।इस फ्लोर मिल का 400 के0वी0ए0 का लोड था। जिस पर 80 लाख शमन तथा 2 करोड़ का असेसमेन्ट निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही है। जांच टीम में पावर कारपोरेशन के दो अधीक्षण अभियन्ता तथा एक ए0एस0पी0 प्रवर्तन सहित कई पुलिस तथा विभागीय अभियन्ता शामिल थे।

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