Home > अवध क्षेत्र > कीटनाशक लाइसेन्स की वैधता जारी रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

कीटनाशक लाइसेन्स की वैधता जारी रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

उन्नाव। (सू0वि0) जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया है कि शासन द्वारा प्रदेश में संचालित/स्थापित कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठानों के डीलर/रिटेलर्स की कीटनाशी नियमावली 1971 के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यता/अर्हता धारित करने विषयक दिशा निर्देश जारी कर परिपालन हेतु निर्देशित किया गया है, उपरोक्त के क्रम में जनपद में लगभग 76 ऐसे कीटनाशक लाइसेन्सधारी है, जो कीटनाशी संशोधन 2015 के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यता/अर्हता नही रखते है तथा जिनकी कीटनाशक लाइसेन्स वैधता 31 दिसम्बर 2022 तक है।
उन्होंने बताया है कि कीटनाशक व्यापारी पूर्व में शासन एवं कृषि विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशो के क्रम में अवगत है कि भारत सरकार द्वारा उक्त संशोधन उपरान्त समय-समय पर निर्गत अधिसूचना के क्रम में शैक्षिक योग्यता/अर्हता प्राप्त करने हेतु समयावधि बढायी जा चुकी है, जिसे अंतिम रूप से 24 जनवरी, 2022 को जारी अधिसूचना सा0क0नि0 39 (अ) कीटनाशी (संशोधन) नियम 2022 के द्वारा 31 दिसम्बर, 2022 तक बढाया गया है, जिसके बाद कीटनाशी नियमावली 1971 के अन्तर्गत अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0 (कृषि/विज्ञान), एक वर्षीय कृषि डिप्लोमाधारक विक्रेताओं का कीटनाशक लाइसेन्स जारी रहेगा अथवा बी0एस0सी0 (कृषि/विज्ञान), एक वर्षीय कृषि डिप्लोमाधारक को कर्मचारी को तौर नियुक्ति कर सकता है, अथवा कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम 2017 के प्रारम्भ की तारीख से 01 फरवरी, 2017 की स्थिति केे अनुसार निर्धारित अर्हता के बिना वैध अनुज्ञाप्तिधारक है, किसी राज्य कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान अथवा राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्र अथवा राज्य अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्याालय अथवा संस्थान से सप्ताह में एक बार कक्षाओं सहित प्रति सप्ताह प्रति दिन 12 सप्ताह की अवधि के लिए कीटनाशी प्रबंधन में प्रमाण पत्र पाठयक्रम किया हो कीटनाशक लाइसेन्स के लिए मान्य होगा अन्यथा की दशा में 31 दिसम्बर 2022 के पश्चात ऐसे कीटनाशक लाइसेन्स जो कीटनाशक नियमावली 1971 के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यता/अर्हता नही रखते है, उनका लाइसेन्स स्वतः ही अवैध हो जायेगा तथा उन्हें कीटनाशक का व्यापार तत्काल प्रभाव से 31 दिसम्बर 2022 के पश्चात बन्द करना पडे़गा। उन्होंने कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उपरोक्त कीटनाशी (संशोधन) नियम 2022 के अन्तर्गत जिनका कीटनाशक लाइसेन्स की वैधता 31 दिसम्बर 2022 तक है, वो कीटनाशक लाइसेन्सधारी उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए पूर्ण कर लें, अन्यथा की दशा में आपका कीटनाशक लाइसेन्स स्वतः अवैध हो जायेगा। कीटनाशक विक्रेताओं को किसी प्रकार की समस्या आनें पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से सम्पर्क करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *