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जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अमित सोनकर ने अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के व्यक्तियों को सूचित किया है कि शादी अनुदान योजना में आय सीमा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में संशोधित करते हुए रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) कर दी गयी है।

उन्नाव। (सू0वि0) जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अमित सोनकर ने अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के व्यक्तियों को सूचित किया है कि शादी अनुदान योजना में आय सीमा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में संशोधित करते हुए रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) कर दी गयी है। उन्होंने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक होने वाली शादी के लिये पुत्री की शादी अनुदान हेतु शादी की दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक आवेदन ऑनलाइन कराकर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय जमा करायें। अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक समुदाय को छोडकर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी अनुदान योजनान्तर्गत विभागीय वेबसाइट www.shaadianudan.upsdegov.in पर दिये गये लिंक के माध्यम से जनसेवा केन्द्र, लोकवा…

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