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फसल अवशेष जलाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

उन्नाव  (सू0वि0) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार फसल अवशेष जलाना दण्डनीय अपराध घोषित है। जनपद में इस आदेश का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कृषि विभाग/राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। जनपद/विकास खण्ड/न्याय पंचायत स्तर पर जागरूकता गोष्ठियों का भी आयोजन करने के साथ-साथ ग्रामों में मुनादी एवं डुग्गी पिटवाकर किसानों को सूचित किया जा रहा है। जिलाधिकारी  रवीन्द्र कुमार के स्तर से कृषि/राजस्व विभाग के कर्मचारियों की टीमें बनायी गयी है वहीं दूसरी ओर इसकी निगरानी सेटेलाइट से भी की जा रही है। विगत दिनों मदारपुर के किसान श्री इशरार पुत्र श्री अब्दुल्ला द्वारा 01 एकड़ भूमि में पराली जलाने की घटना की जानकारी प्राप्त हुयी। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उप कृषि निदेशक डा0 नन्द किशोर, राजस्व/कृषि विभाग के कर्मचारियों एवं, ग्राम प्रधानों द्वारा घटना की पुष्टि की गयी फलस्वरूप किसान पर अर्थदण्ड लगाने के साथ-साथ उसके विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी।
जिलाधिकारी ने सभी कृषकों से अपील की है कि फसल अवशेष में आग न लगायें इससे जहाॅ एक ओर भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है वहीं दूसरी ओर मित्र कीट भी खत्म होते है। पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद में कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर एमएमएस के बिना नहीं चलने दिया जायेगा।
उप कृषि निदेशक ने कहा कि कृषकों को प्रेरित करके 53 टन फसल अवशेष विभिन्न गौशालाओं में ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से भिजवाया गया है। गेहूॅ की बुवाई तक सतत् निगरानी अभियान जारी रहेगा।
*अवध की आवाज*
*मुख्य संवाददाता*
*गुड्डू सिंह उन्नाव*

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