Home > अवध क्षेत्र > फर्जी मार्कस शीट होने ने के बावजूद भी पूर्ति निरीक्षक कोटा नही कर रहे निरस्त ।

फर्जी मार्कस शीट होने ने के बावजूद भी पूर्ति निरीक्षक कोटा नही कर रहे निरस्त ।

सीतापुर। मिश्रित सीतापुर / तहसील मिश्रित के ग्राम सतनापुर मजरा हुसेनपुर निवासी लालता प्रसाद पुत्र रामदयाल ने उपजिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है । कि ग्राम पंचायत हुसेनपुर के उचित दर विक्रेता मटरे पुत्र छोट्टा की दुकान को पत्रावली में सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से प्रस्थान प्रमाण पत्र की जांच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई है । जिसमें यह पाया गया कि वह कभी निरहन के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षारत नही रहे है । उन्होने कहीं से इस विद्यालय के नाम से फर्जी स्थानांतरण प्रमाण पत्र बनवा लिया है ।पीड़ित का आरोप है । कि शासनादेश संख्या 2715 दिनांक 17 जुलाई 2022 के अनुसार विक्रेता शिक्षित होना चाहिए जो हिसाब किताब रखने में सक्षम हो । किंतु विक्रेता न तो शिक्षित है । और न ही हिसाब किताब जानता है । मांमले को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत प्रस्तुत की है । जो फर्जी बताई गई है । उन्होने कहा है । कि जांच में मटरे पुत्र छोट्टा कक्षा 8 का संलग्न प्रस्थान प्रमांण पत्र की छाया प्रति का अवलोकन करने के बाद पाया गया । कि यह प्रस्थान प्रमांण पत्र फर्जी पाया गया है । दिनांक 24 मार्च की आख्यात में अवगत कराया है । कि मटरे पुत्र छोट्टा नामक ब्यक्ति जूनियर हाई स्कूल निरहन विकासखंड मिश्रिख विद्यालय में कभी अध्ययन रत नहीं रहे है । तथा उनके द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रमांण पत्र फर्जी है । विद्यालय में कोई अभिलेख मौजूद नही है । क्रमांक संख्या 58 पर रामकिशोर पुत्र शिवराम का नाम अंकित है । प्रवेश रजिस्टर के प्रति संलग्न करते हुए इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है । इस संबंध में पूर्ति निरीक्षक आलोक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि मांमले की जांच उपजिलाधिकारी द्वारा कराई गई है । जिसमें उचित दर दुकान को निरस्त करने का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे क्षेत्रीय पूर्ति कार्यालय कोई भी कार्यवाही करने में असमर्थ हैं ।

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