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मतदान के दिन, मतदान के पूर्व की कार्यवाही के दिये निर्देश-जिलाधिकारी

अम्बिकानन्द त्रिपाठी
फैजाबाद | जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं नगर निकाय डा0 अनिल कुमार ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न करायेे जाने हेतु चुनाव कार्य में लगाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मतदान के दिन तथा मतदान की पूर्व की कार्यवाही के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी करते हुये कहा कि मतदान अधिकारी एवं एजेण्टो की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि वे निर्धारित प्रक्रिया को देख सकें लेकिन बैलेट यूनिट एवं मतदान के समय मतदाता द्वारा किसी विशिष्ट बटन दबाकर मत देते समय न देखें तथा मतदेय स्थल पर मतदान अभिकर्ताओं के बैठने का प्राथमिकता क्रमवार रखें, इसी के साथ पोलिंग एजेण्ट भी इस प्रकार बैठे कि मतदाता को प्रवेश करते समय देख सकें ताकि मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकें तथा पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी एवं मतदाता के आवागमन को भी देख सकें।
जिलाधिकारी ने आगे बताया कि पीठासीन अधिकारी, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के क्षेत्र की परिधि में टेन्ट लगाने, कुर्सी व किसी भी प्रत्याशी के एजेण्टो को मतदाताओं की मदद करने की अनुमति नही प्रदान करेगें और मतदान के अन्दर कोई भी अस्त्र-शस्त्र लेकर नही जायेगा, उन्होने कहा कि यह सुनिश्चित कर लें कि मतदेय स्थल पर नियुक्त पोलिंग एजेण्ट उसी मतदेय स्थल का मतदाता हो एवं उसके पास इपिक (फोटो पहचान पत्र) उपलब्ध हो तथा अपना फोटो आई0डी0 कार्ड सामने लगाकर रखें। उम्मीदवार प्रत्येक बूथ पर एक पोलिंग एजेण्ट व 01 रिलीवर एजेण्ट रख सकता है। लेकिन एक समय में एक ही एजेण्ट को अनुमति दी जायेगी। अपराह्न 3.00 बजे के बाद कोई रिलीव एजेण्ट अनुमन्य नहीं होगा एवं मतदान के अन्तिम एक घण्टे में कोई भी पोलिंग एजेण्ट मतदेय स्थल से बाहर नहीं जाने दिया जायेगा। एजेण्ट को संचार हेतु किसी भी उपकरण जैसे मोबाइल इत्यादि का प्रयोग नही करने दिया जायेगा। पोलिंग स्टेशन पर मतदान पार्टी को सभी सुविधाएं मुहय्या कराई गई है।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 अनिल कुमार ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियां अपने-अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गई है जहां पर उन्होने मतदान कराने हेतु सभी तैयारी शुरू कर दी है। सुपर जोनल तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट ने सभी पोलिंग पार्टी की उपस्थिति चेक कर ली है। जिन महिला मतदान अधिकारी के पास छोटे बच्चें थे, उनके अनुरोध पर उनकी ड्यूटी के स्थान पर रिर्जव कार्मिकों के ड्यूटी लगाई गई है। पोलिंग स्टेशन पर मतदान पार्टी को सभी सुविधाएं मुहय्या कराई गई है। यदि पोलिंग पर कोई असुविधा हो तो वे सेक्टर मजिस्ट्रेट को तुरन्त अवगत करायें। देर रात तक सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर गतिविधियांे पर लगातार निगरानी करते रहे, कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना का समाचार प्राप्त नही हुआ।
जिला मजिस्ट्रेट डा0 अनिल कुमार ने सभी को सचेत किया है कि दूसरो के नाम का फर्जी वोट कदापि न डाले और न ही फर्जी मतदान के लिए किसी को उकसाये। फर्जी मतदान कर आप किसी प्रत्याशी को अनैतिक रूप से मदद कर स्वयं व अपने परिवार को संकट में कदापि न डाले। फर्जी मतदान करने पर आपको सजा हो सकती है। निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने हेतु सभी लोग सहयोग करें। उक्त बातें जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट डा0 अनिल कुमार ने कही। वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन से मतदान केन्द्र के 100 मीटर दूर तक ले जा सकते है। प्रत्याशी मतदान के दिन मतदान केन्द्र व उसके आस-पास न तो प्रचार करेगें न ही वोट मांगेगें।

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