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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों के साथ बैठक संपन्न

सीतापुर।  बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने शासनादेश के प्राविधानों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए इन्हे पालन किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भ्रमण कर तैयारियां देखने एवं आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी शॉपिंग माल, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों से अभी तक की गयी कार्यवाही के विषय में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी तैयारियां पूर्ण करने के उपरांत ही खोला जाए एवं कार्य के दौरान सभी निर्देशों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी होटल, शॉपिंग मॉल एवं रेस्टोरेंट संचालकों ने दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत पालन करने के सम्बन्ध में अपनी तैयारियों के विषय में जानकारी दी तथा एक स्वर में प्रशासन को पूर्ण सहयोग दिए जाने का आश्वाशन भी दिया| जिलाधिकारी ने बताया कि कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में मॉल, होटल, रेस्टोरेन्ट नियमों का पालन करते हुए 08 जून से खोले जा सकते हैं। सभी मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में समस्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू हालत में रहने चाहिए। प्रवेश-द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ्रारेड थर्मोमीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए। जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नही होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। फेस-कवर/मास्क पहनने वाले कर्मियों/ग्राहकों/आगन्तुकों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी एवं मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर रहने के दौरान पूरे समय फेस-कवर/मास्क पहने रहना होगा। कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में पूर्वोपायों को मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं बाहरी परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज/एवी का प्रयोग करते हए प्रमुखता से करना होगा। जहां तक सम्भव हो आने वाले ग्राहकों को समूहों में बांटते हुए मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए जिससे कि एक ही स्थान/प्रवेश द्वार पर अनावश्यक भीड़-भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाये। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त स्टॉफ तैनात किया जाएगा। ऐसे सभी कर्मचारी जो कि संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील  हो सकते हैं जैसे वृद्ध एवं गर्भवती कर्मी और ऐसे कर्मी जो कि निरन्तर चिकित्सीय पर्यवेक्षण में हों जैसे दमा, मधुमेह, हृदयरोग, कैन्सर अथवा किडनी रोग वाले मरीजों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, उन्हे यथासम्भव किसी फ्रन्ट-लाइन कार्यों (अर्थात् जिनमें उनके, अन्य व्यक्तियों/अतिथियों आदि के साथ सम्पर्क में आने की सम्भावना हो) में न लगाया जाए। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा आई टी से सम्बन्धित कार्यों हेतु यथा-सम्भव घर से कार्य करने (वर्क फ्राम होम) की सुविधा दी जाए। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं बाहरी परिसरों जैसे पार्किंग स्थल आदि पर भीड़ प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेंन्सिग का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। वैले-पार्किंग, यदि उपलब्ध हो, तो इस हेतु स्टॉफ को फेस-कवर/मास्क, ग्लव्स आदि के साथ परिचालन करने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कार/वाहन आदि के स्टियरिंग, दरवाजों के हैंडिल, चाभी आदि को समुचित प्रकार से कीटाणु-रहित कर लिया जाए। मॉल एवं होटल परिसर के अन्दर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टॉल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं प्रवेश हेतु लाइनों में पर्याप्त शारीरिक-दूरी बनाये रखने के साथ-साथ सम्पूर्ण परिसर में सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आगन्तुकों/स्टॉफ एवं सामान/वस्तुओं की आपूर्ति हेतु प्रवेश एवं निकास की यथासम्भव अलग अलग व्यवस्था की जाए | उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि होम-डिलेवरी करने से पूर्व डिलेवरी स्टॉफ की मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा थर्मल-स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाएगी। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में वस्तुओं/सामानों आदि की पूर्ति करते समय आवश्यक सावधानियां बरती जाए। इस हेतु सोशल-डिस्टेन्सिंग के सन्दर्भ में लाइन आदि की व्यवस्था/निःसंक्रमण (डिसइंफेक्शन) हेतु आवश्यक व्यवस्थायें की जाए। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर प्रवेश हेतु लाइनों में यथासम्भव एक-दूसरे से कम से कम 6 फिट की शारीरिक दूरी बनाये रखना आवश्यक होगा। मॉल एवं होटल के अन्दर स्थित दुकानों में शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करते हुए ग्राहकों की संख्या कम-से-कम रखी जाएगी। बैठने सम्बन्धी व्यवस्थाओं में पर्याप्त सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन किया जाएगा। स्व-चालित सीढ़ियों एवं लिफ्ट के प्रयोग करते समय भी सीढ़ियों पर पर्याप्त सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन किया जाए एवं समय समय पर इन्हे सेनिटाइज किया जाय। सीढ़ियों पर एकान्तर क्रम से (अर्थात एक सीढ़ी छोड़ते हुए अगली सीढ़ी पर केवल एक व्यक्ति) चलने हेतु व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि एयर-कंडीशनरों/वेन्टिलेशन के साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य एवं आर्द्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिशत के मध्य होनी चाहिए। क्रॉस वैन्टिलेशन का प्रबन्धन इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अन्दर आ सके। ऐसे कार्यक्रम/इवेन्ट आदि जिनमें भीड़ इकट्ठा होने की सम्भावना हो, निषिद्ध रहेंगे। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट परिसर के अन्दर निरन्तर एवं प्रभावी साफ-सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। पेयजल/वाश-बेसिन एरिया एवं शौचालयों में विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निरंतर स्पर्श किए जाने वाले प्वाइंट्स (दरवाजे के हैण्डिल/कुन्डी, लिफ्ट के बटन, रेलिंग, बेन्चेस, बाथरूम के फिटिंग्स इत्यादि), सार्वजनिक रुप से उपयोग किए जाने वाले स्थानों एवं दुकानों, लिफ्ट, एस्केलेटर्स आदि का नियमित निःसंक्रमण (01 प्रतिशत सोडियम हाइड्रोक्लोराइट का प्रयोग करके) किया जाना अनिवार्य होगा। आगन्तुकों और कर्मियों/स्टॉफ द्वारा प्रयोग किए गये फेस कवर, मास्क, ग्लव्स आदि का उचित निक्षेपण (डिस्पोजल) सुनिश्चित किया जाएगा। समस्त शौचालयों आदि की गहन सफाई नियमित अन्तराल में की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मॉल के फूड-कोर्ट में भीड़/लाइनों का समुचित प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेंन्सिग का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए। फूड-कोर्ट एवं रेस्टोरेन्ट्स में कुल सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी फूड-कोर्ट के स्टॉफ/वेटर्स आदि को मॉस्क और ग्लव्स पहनने के साथ-साथ बचाव के दूसरे तरीकों को भी अपनाना अनिवार्य होगा। ग्राहको को बैठाने की व्यवस्था सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों के अनुसार होगी। खाने के आर्डर देने में/भुगतान के समय सम्पर्क-विहीन प्रक्रिया, कैशलेस भुगतान या ई वालेट आदि अपनायी जाए। ग्राहक के टेबल छोड़ते ही प्रत्येक बार टेबल को सैनिटाइज किया जाएगा। किचेन के अन्दर स्टॉफ द्वारा सोशल-डिस्टेन्सिंग का पालन एवं किचेन-एरिया की नियमित अन्तराल पर सफाई एवं सैनिटाइजेशन किया जाएगा। जिलाधिकारी श्री तिवारी ने बताया कि माल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में गेमिंग जोन एवं बच्चों के खेलने के स्थान बन्द रहेंगें। मॉल के अन्दर स्थित सिनेमा हॉल बन्द रहेंगे। होटल के रिसेप्शन पर अतिथियों के पहचान-पत्र के साथ विस्तृत जानकारी (ट्रैवेल हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन आदि) और स्व-घोषणा पत्र भी लिया जाए। सभी माल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में भुगतान हेतु सम्पर्क-विहीनप्रक्रिया यथा क्यूआर कोड, ऑनलाइन फार्म, डिजिटल पेमेन्ट जैसे ई वालेट आदि को अपनाना अनिवार्य होगा। होटल में अतिथियों के सामान आदि को उनके कमरों में भेजने से पूर्व कीटाणुरहित करना आवश्यक होगा। होटल के अतिथियों को ऐसे क्षेत्र जो कन्टेनमेन्ट जोन में पड़ते हों, में न जाने हेतु सूचित कर दिया जाएं। होटल को अपने स्टॉफ के साथ-साथ अतिथियों को भी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे फेस-कवर, फेस-मास्क, ग्लव्स और हैंड-सेनेटाइजर आदि उपलब्ध कराने होंगे। होटल के डाइनिंग के स्थान पर रूम-सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा एवं रूम के दरवाजे पर ही फूड-आइटम के पैकेट रख दिए जाएंगे उसे सीधे अतिथि के हाथो में नही दिया जाएगा। होम डिलेवरी करने से पूर्व डिलेवरी स्टॉफ की होटल प्राधिकारी द्ववारा थर्मल-स्क्रीनिंग की जाएगी। होटल के अतिथि एवं रूम-सर्विस/इन हाउस स्टॉफ के मध्य सम्पर्क एवं संवाद सोशल डिस्टेन्सिंग रखते हुए इन्टरकॉम/मोबाइल फोन द्वारा ही किया जाएगा।  जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि रेस्टोरेन्ट के अन्दर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि उचित सोशल-डिस्टेन्सिंग का पालन हो। डिस्पोजब्ल मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा। कपड़े के नैपकीन के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के पेपर नैपकीन का प्रयोग किया जाएगा। सम्पर्क-विहीन प्रक्रिया यथा डिजिटल पेमेन्ट जैसे ई वालेट आदि को अपनाना अनिवार्य होगा। बुफे सेवा में सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों का पालन किया जाएगा। रेस्टोरेन्ट के अन्दर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि उचित सोशल-डिस्टेन्सिंग का पालन हो। सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेन्ट में डिस्पोजब्ल मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा।  रेस्टोरेन्ट में कपड़े के नैपकीन के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के पेपर नैपकीन का प्रयोग किया जाएगा। रेस्टोरेन्ट के बुफे व्यवस्था में सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों का पालन किया जाएगा। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट परिसर के अन्दर संदिग्ध अथवा पुष्ट केस प्राप्त होने पर तत्काल करें प्रशासन को सूचित जिलाधिकारी ने कहा कि मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट परिसर के अन्दर संदिग्ध अथवा पुष्ट केस प्राप्त होने पर तत्काल एकीकृत जिला कंट्रोल रूम के नंबर 05862-245753 या 05862-240009, पुलिस हेल्पलाइन 112 या मेडिकल हेल्पलाइन 05862-242265 पर सूचित करें। बीमार व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखा जाए जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग (आइसोलेट) हो जाए, जब तक उसे चिकित्सक द्वारा परीक्षण न कर लिया जाय तब तक उसके द्वारा पूरे समय तक फेस-कवर/मास्क का प्रयोग किया जाएगा। नामित स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा मरीज और उसके सम्पर्कों आदि के सम्बन्ध में संक्रमण के जोखिम का मूल्यांकन किया जाएगा, तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। यदि व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाए तो परिसर को पूर्ण रूप से कीटाणु-रहित किया जाए। बैठक के दौरान पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री एल आर कुमार ने कहा कि अनुमति के बिना कोई भी समारोह करना प्रतिबंधित है इसलिए इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नियमो का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्यवाही की जायेगी।  बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक मधुवन कुमार सिंह, मुख्यचिकित्साधिकारी डा अलोक वर्मा, उपजिलाधिकारी सदर अमित भट्ट, सीओ सिटी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारी एवं होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट संचालक तथा विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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