सीतापुर (सू0वि0) अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना दिनाँक 26 मार्च, 2021 को जारी की जा चुकी है। अधिसूचना निर्गत होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है और निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक समस्त पंचायत क्षेत्रों में लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में मा० आयोग द्वारा जारी पत्र दिनाँक 26 मार्च, 2021 की प्रतिलिपि पृष्ठांकित कर सम्बन्धित अधिकारियों को दिनाँक 27 मार्च, 2021 को उपलब्ध करायी जा चुकी है। आयोग द्वारा प्राप्त आदर्श आचार संहिता की प्रतियां भी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति द्वारा विभाग/कार्यालय की भूमि/भवन/अहाते/दीवार का उपयोग झंडा लगाने/झंडियाँ टांगने/बैनर लगाने जैसे कार्य नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं/ऐजेण्ट को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय/सार्वजनिक स्थल/भवन/परिसर में/पर विज्ञापन, वॉल राइटिंग नहीं करेंगे, कटआउट/होर्डिंग/बैनर आदि नहीं लागाएंगे। उन्होंने समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष निर्देश दिए हैं कि वह अपने अधीनस्थ विभागो/कार्यालयों का पुनः भ्रमण करके यह सुनिश्चित करा लें कि किसी भी क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान यदि किसी कार्यालय तथा सरकारी भवन अथवा किसी अनुचित स्थान पर होर्डिंग बैनर आदि पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि मा0 आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने सम्बन्धी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
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