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बालश्रम कराना कानूनन दण्डनीय अपराध

रिपोर्टर श्याम किशोर गुप्ता

बलरामपुर।। श्रम प्रवर्तन अधिकारी वेदप्रकाश ने मीडिया को बताया कि जिले में बाल श्रम के प्रति जन जागरूकता व जागरण को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से रथ यात्रा निकाली गई। यह रथ यात्रा जिले में विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगो को बालश्रम के खिलाफ जागरूक करेंगी। उन्होंने बताया कि संस्कार संस्था कानपुर की टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक व आडियों/वीडियों के माध्यम से बालश्रम के प्रति जन जागरण कार्यक्रम कराया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि बच्चों से बालश्रम कराना दण्डनीय अपराध है। बाल अधिकार बच्चों का अधिकार है। उनकों शिक्षा से वंचित न किया जाए। जनपद के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए और उनके पठन-पाठन को नया आयाम दिया जाए। बच्चे देश के भविष्य है, उनके भावनाओं को समझें, उनके उड़ान मंे पंख लगाये। जिससे बच्चों का भविष्य खुशहाल हो। साथ ही यह भी कहा कि जिले के सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजे, यही उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है। स्कूलों में शतप्रतिशत बच्चों की उपिस्थिति अनिवार्य हो, बच्चों के लिए सरकार द्वारा ड्रेस, जूता-मोजा, एमडीएम, पाठ्य पुस्तकें, बैग व बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। जिससे बच्चों का पठन-पाठन अच्छे से हो सके। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी दुकानदारों से अपील है कि बालश्रम न करायें, बालश्रम कराना कानूनन दण्डनीय अपराध है, पकड़े जाने पर जुर्माना व सजा दोनों हो सकता है। जागरूकता अभियान में नया सवेरा से तकनीकी रिसोर्स पर्यटन हिमांशू गुप्ता, राम निवास चैरसिया, सुनील राय, राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना से हरीशचन्द्र मिश्रा व अन्य लोग शामिल है।

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अपर जिला सूचना अधिकारी,
बलरामपुर।

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