Home > मध्य प्रदेश > प्लास्टिक पॉलिथीन बैन के बाद अब त्योहार में इस चीज पर भी लग गया बैन,

प्लास्टिक पॉलिथीन बैन के बाद अब त्योहार में इस चीज पर भी लग गया बैन,

जान लें ये नया फैसला, नहीं तो देना पड़ेगा 50 हजार का जुर्माना
लखनऊ | लगातार सरकार की सख्त कार्रवाई के बाद अब त्योहारों के मद्देनजर एक और फरमान जारी हो गया है। यह फरमान केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसके तहत अब गंगा और उसकी सहायक नदियों में मूर्ति विसर्जन करना महंगा पड़ सकता है। केंद्र सरकार के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की ओर से राज्यों को 15 सूत्री दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत दशहरा, दिवाली, छट और सरस्वती पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन करने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में त्योहारों के दौरान तमाम नदियां गंगा, यमुना में लोग मूर्ति विसर्जन कर देते है। अब नदियों में मूर्ति विसर्जन करना महंगा पड़ सकता है। साथ ही राज्य सरकारों से मूर्ति विसर्जन वाली नदियों के सभी घाटों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि केंद्र के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर वसूला गया जुर्माना राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा कराया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया निर्देश, उन राज्यों पर लागू होगा, जहां से गंगा और उसकी सहायक नदियां गुजरती हैं। इसमें उत्‍तराखंड, उत्‍तर प्रदेश, बिहार, दिल्‍ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्‍य प्रदेश, छत्‍तीसगढ़, हरियाणा और राजस्‍थान शामिल हैं। गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा और सरस्वती पूजा आदि त्योहारों की समाप्ति के सात दिन के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट देने के आदेश भी राज्यों के सरकारी अधिकारियों को दिए हैं। मूर्ति विसर्जन करने पर पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 50 हजार रुपये का जुर्माना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वसूलकर अपने पास जमा करेगा। इसमें सभी जिलाधिकारियों को हर हाल में इन निर्देशों का पालन कराने के आदेश दिए गए हैं। गंगा व उसकी सहायक नदियों के सभी घाटों और मूर्ति विसर्जन में उपयोग किए जाने वाले स्थानों को चिह्नित कर इनकी बैरिकेडिंग के जरिए रोक लगाने को कहा गया है। नगर निगम क्षेत्रों में नदियों के किनारे मूर्ति विसर्जन के लिए अस्थायी तालाब की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *