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नियमानुसार आवास आवंटन की कार्यवाही की जायेगी

लखनऊ | मुख्य विकास अधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के छूटे हुये लाभार्थी जिनका नाम सामाजिक आथिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आधार पर तैयार की गयी स्थाई प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित/जनजाति की श्रेणी में अंकित है तथा ग्राम पंचायतों में वाॅल राइटिंग में भी अंकित किया गया है और पात्र भी हैं निम्न दूरभाष नं0 0522-2310151 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अथवा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ को अपना दावा प्रेषित कर सकते हैं। ऐसे लाभार्थियों की पात्रता का परीक्षण करते हुये पात्र होने की दशा में उन्हें नियमानुसार आवास आवंटन किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के कतिपय लाभार्थी ऐसे भी हो सकते हैं, जो अनुसूचित जाति/ जनजाति के हैं, किनतु उनका नाम अन्य वर्ग (सामान्य श्रेणी) में प्रदर्शित हो रहा है, ऐसे लाभार्थियों को अन्य वर्ग (सामान्य श्रेणी) से उनका क्रम आने पर नियमानुसार आवास आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

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