सुरेश कुमार तिवारी
कहोबा चौराहा गोंडा। सिविल जज (सी 0डी0)/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 10 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय- गोंडा एवं समस्त तहसीलों में किया जाएगा, जिसमें राजस्व, मनरेगा, भूमि अधिग्रहण वादों, चकबंदी वादों, श्रम मामलों, मध्यस्थम प्रकरणों, नगर पालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों, दीवानी वाद,फौजदारी वाद, एन आई एक्ट, पारिवारिक वाद, इजराय वाद, लघु दंडिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकार वाद एवं अन्य सुलह समझौता के आधार पर होने वाले वादों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत की अविस्मरणीय सफलता के लिए कार्यालय के सम्मन सेल को प्रेषित सम्मन का तमिला शत-प्रतिशत करवाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक मुकदमे निस्तारित हो सके।
उन्होंने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों व समस्त तहसीलदारों से कहा है कि वे राजस्व के अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराने के उपरांत उसका विवरण जिला विधि सेवा प्राधिकरण गोंडा के कार्यालय को त्रुटि रहित उपलब्ध कराएं। उन्होंने लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने की भी अपेक्षा की है।