उन्नाव। (सू0वि0) भूमि संरक्षण अधिकारी अशोक कुमार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जल संचयन हेतु खेत तालाब योजना में जनपद को कुल भौतिक लक्ष्य सं0 54 तालाबों का प्राप्त हुआ है योजनान्तर्गत किसानो को योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओं के आधार पर दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर स्वयं बुकिंग करनी होगी।
खेत तालाब हेतु चयन प्रक्रिया निम्न प्रकार हैः-भौतिक लक्ष्य का 60 प्रतिशत लक्ष्य हेतु वह कृषक पात्रता श्रेणी में आयेगें जिन्होने पूर्व में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित नहीं की है परन्तु अब खेत तालाब के निर्माण के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के इच्क्षुक है एैसे कृषकों को खेत तालाब का अनुदान तभी देय होगा जब वह सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने हेतु उद्यान विभाग त्रिपक्षीय अनुबन्ध सत्यापन के समय उपलब्ध करायेगें। खेत तालाब योजनान्तर्गत अवशेष लक्ष्य 40 प्रतिशत वह कृषक पात्रता श्रेणी में आयेगें जिन्होनें आवेदन तिथि तक विगत 07 वर्षो में उद्यान/कृषि विभाग के माध्यम से अपने खेत पर सूक्ष्म सिचाई प्रणाली की स्थापना की गई हो तथा वह वर्तमान में चालू स्थिति में हो। कृषि विभाग के पोर्टल पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित किये जाने के साक्ष्य (उद्यान विभाग का पंजीकरण संख्या एवं शपथ पत्र) के साथ पंजीकरण करेगें। उद्यान विभाग द्वारा अब तक स्थापित कराये गये सूक्ष्म सिचाई प्रणाली के लाभार्थी की सूची कृषि विभाग पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके आधार पर अदर इन्टरवेन्शन खेत तालाब एवं अन्य सुविधा (पम्पसेट) के लाभार्थी का सत्यापन किया जा सकेगा। खेत तालाब निर्माण हेतु कृषकों को देय अनुदान का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा। प्रथम किस्त का भुगतान कृषक को निर्धारित न्यूनतम आकार के तालाब की खुदाई (मृदा कार्य) का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त किया जायेगा, देय अनुदान की 75 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त के रूप में डी0बी0टी0 के माध्यम से पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए कृषकों के खाते में दी जायेगी। द्वितीय किस्त (शेष 25 प्रतिशत अनुदान ) की धनराशि का भुगतान पक्का कार्य (इनलेट) पूण करने एवं पूर्ण MB(Measurement Book) सत्यापन सम्बन्धि अभिलेख सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त किया जायेगा। जिसकी एम0आई0एस0फीडिंग भी एक सप्ताह के अन्दर भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी। खेत तालाब हेतु पी0डी0एम0सी अदर इन्टरवेशन गाइडलाइन के अनुरूप आन लाइन तालाब निर्माण के लिये अनुदान हेतु 50 प्रतिशत धनराशि जिसकी अधिकतम सीमा रू0 52500.00 अनुमन्य है। लाभार्थी द्वारा निर्धारित मानक के खेत तालाब का निर्माण पक्के कार्य सहित जिसका आकार 22x20x3 मीटर है, की खुदाई की जायेगी।