105525 रु. का कार्य श्रमदान घोषित किया गया।
थाना तालगांव में दर्ज करायी गयी एफआईआर।
लहरपुर विकास खंड के शेरपुर ग्राम पंचायत का मामला।
सीतापुर । सू.वि. जिलाधिकरी अखिलेश तिवारी के निर्देशानुसार मनरेगा के कार्यो में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई है। लहरपुर विकास खंड के ग्राम शेरपुर में उपायुक्त मनरेगा द्वारा की गई जांच में पाया गया था कि नाले की खुदाई/सफाई कार्य मनरेगा मजदूरों द्वारा न कराकर जेसीबी मशीन द्वारा करायी गयी है। जांच में ग्राम प्रधान व ग्राम रोजगार सेवक उत्तरदायी पाए गए। प्रकरण में उपायुक्त मनरेगा के आदेश दिनांक 08 जून 2020 के क्रम में अनाधिकृत रूप से मनरेगा का कार्य मशीन से कराने हेतु ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत शेरपुर आइशा एवं ग्राम रोजगार सेवक अरुण कुमार के विरूद्ध तालगांव थाने में ग्राम पंचायत अधिकारी शेरपुर द्वारा एफआईआर दर्ज करायी गयी है। उपायुक्त मनरेगा ने बताया कि इसके अतिरिक्त रु. 105525 के कार्य को श्रमदान घोषित किया गया है।