सीतापुर। (सू0वि0) जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रवि शंकर गिरि ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में रूपया 15000.00 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रूपया 20000.00 तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रूपया 35000.00 की धनराशि प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि पात्रता की शर्तों के अनुसार शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हों युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पति में कोई आयकरदाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए तथा ऐसे दिव्यांग दम्पति पात्र होगें, जिनका विवाह विगत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हों। इस योजना के लिए शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य होने की आध्यता समाप्त कर दी गयी है।
दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति जिनका विवाह वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल 2022 से आज तक) में सम्पन्न हुआ हो, ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार अनुदान प्राप्त करने हेतु वेवसाईट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक दम्पति के द्वारा दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण (जिसमे जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक, युवती का आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखें के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त बेवसाइट पर अपलोड करते हुए आवेदन करे, साथ ही ऑनलाइन सम्मिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं अपलोड किये गये वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, सीतापुर में जमा करने का कष्ट करें, अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क जानकारी प्राप्त की जा सकती है।