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नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी पर पच्चीस- पच्चीस हजार का जुर्माना माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा वसूली के दिये आदेश

हाथरस। हाथरस नगर पालिका परिषद द्वारा बोर्ड बैठक में अवैध प्रस्ताव पारित कर लाखों रुपए की वित्तीय हानि पहुंचाने की शिकायत आर टीआई कार्यकर्ता एवं पत्रकार देवेंद्र कुमार गुप्ता धर्म कुॅज पुराना मिल कंपाउंड हाथरस ने नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भेजी शिकायत दिनांक 01/06/2020 पर की गई कार्रवाई की सूचना नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के जन सूचना अधिकारी से दिनांक 13/08/2020 को चाही थी जो समय अवधि में सूचना न देने के कारण30 दिन के प्रथम अपील अधिकारी नगर विकास विभाग लखनऊ को दिनांक 02/11/2020 भेजी जिसको पर संज्ञान लेने पर द्वितीय अपील दिनांक 22/12/2020 को मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजी, जिसमें सुनवाई माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री अजय कुमार उप्रेती कक्ष संख्या 06 द्वारा नोटिस निर्गत कर दिनांक 18/02/2022 में निर्गत नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया था कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलकर्ता/ शिकायतकर्ता द्वारा आयोग में प्रस्तुत द्वितीय अपील व शिकायत की प्रति नोटिस के साथ संलग्न है के क्रम में दो प्रति में अपना लिखित अभिकथन/ स्पष्टीकरण जिसके साथ भेजी जाये एवं एक प्रति अपीलकर्ता / शिकायतकर्ता को पंजीकृत डाक से भेजते हुए उक्त सुनवाई दिनांक में दो प्रति अपना लिखित अभिकथन स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें जो कि जन सूचना अधिकारी द्वारा सुनवाई में नहीं रखा इस कारण इनके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1 ) व 20(2) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही का नोटिस भेजने के बाद भी प्रतिपक्ष जन सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर अपीलकर्ता को वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई है माननीय आयुक्त महोदय द्वारा पर्याप्त मौका देने के बाद भी एवं आयोग द्वारा निर्मित की गई नोटिस तथा सूचना के संबंध में कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है इस कारण इस प्रकरण में जन सूचना अधिकारी को अतिरिक्त अवसर दिए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है इस कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत ₹250 प्रतिदिन के हिसाब से पृथक-पृथक रुपये 25000 – 25000 / – रुपये (पच्चीस – पच्चीस हजार ‌)का अर्थदंड आरोपित करते हुए वसूली के आदेश जिला अधिकारी एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी लखनऊ को भेजें है।

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