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21 जुलाई से वितरित किया जायेगा द्वितीय चक्र का खाद्यान्न

सीतापुर। (सू0वि0) जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण द्वितीय चक्र में माह की 21 से 30 तारीख के मध्य अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 05 किग्रा० प्रति यूनिट निःशुल्क खाद्यान्न (गेहूँ 03 किग्रा० तथा चावल 02 किग्रा०) वितरित किया जाएगा। चने के आवंटन के क्रम में चना प्राप्त होने की स्थिति में वितरण के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि द्वितीय चक्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 08.07.2020 द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत दिनांक 25.06.2020 तक भारतीय खाद्य निगम से उठाये गये खाद्यान्न/चने का वितरण दिनांक 31.08.2020 तक कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त योजना में लाभार्थियों को आगामी माहों अर्थात माह जुलाई तथा अगस्त, 2020 में निःशुल्क खाद्यान्न 05 किग्रा0 प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा० चावल) तथा 01 किग्रा० प्रति कार्ड निःशुल्क चना वितरित कराया जाना है। तत्क्रम में, आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासियों हेतु गोदामों पर उपलब्ध मात्रा का आवश्यकतानुसार उठान करते हुये, उसका वितरण माह जुलाई 2020 में 21 जुलाई 2020 से 30 जुलाई 2020 के मध्य संचालित द्वितीय चक्र के वितरण के अन्तर्गत होगा और माह अगस्त 2020 में 21 अगस्त 2020 से 30 अगस्त 2020 के मध्य आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जिलाधिकारी ने समस्त सम्बंधित अधिकारियों एवं क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वह उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित रोस्टर के अनुसार आवंटित खाद्यान्न/चना का उठान एवं वितरण सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्यान्न का डायवर्जन या कालाबजारी आदि न होने पाए तथा आवंटित खाद्यान्न के शतप्रतिशत उठान/वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये। उचित दर विक्रेताओं के वितरण कार्य पर सतर्क दृष्टि रखी जाये ताकि किसी भी दशा में उक्त खाद्यान्न का डायर्वजन/दुरूपयोग न हो। यदि किसी उचित दर विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न के दुरूपयोग किये जाने का कोई मामला प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

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