50 मीटर तक दुकानदार द्वारा नाली के ऊपर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा,
ब्यूरो रिपोर्ट-प्रशांत तिवारी
हरदोई । जिलाधिकारी पुलकित खरे ने सोजर बोर्ड एवं सिनेमा चैराहे पर दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर मजिस्टेªट जंग बहादुर यादव, ईओ नगर पालिका परिषद रवि शंकर शुक्ला एवं सीओ सिटी को निर्देश दिये कि चैराहों के दोनों तरफ 50 मीटर की दूरी तक किसी दुकानदार द्वारा नाली के ऊपर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा और एक बार चेतावनी देने के बाद भी दुकानदारों द्वारा नाली पर अतिक्रमण किया जाये तो उन पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्यवाही करें। लखनऊ चुंगी के चारों तरफ नाले पर दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की तथा ईओ एवं थानाध्यक्ष को निर्देश दिये कि आईटीआई की दिवार के किनारें एवं अन्य चारों तरफ नालों पर गुमटी आदि रखकर अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कार्यवाही करें और तत्काल प्रभाव से सभी गुमटी एवं अतिक्रण हटवाय तथा नगर के सभी व्यस्तम चैराहों पर 50 मीटर के अन्दर नान वेडिंग जोन में किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने दें।