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ऑपरेशन शिकंजा के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई दुष्कर्म के 03 आरोपी अभियुक्तों को 31-31 वर्ष के सश्रम कारावास व 20-20 हजार के अर्थदण्ड की सजा

जिला संवाददाता विनोद कुमार सिंह,,
गोंडा। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के 03 आरोपी अभियुक्तों को 31-31 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 20-20 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई। दिनांक 16.04.2020 को थाना मोतीगंज क्षेत्र के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों- 01.सुनील पासवान, 02.मिथुन गोस्वामी व 03.रमेश वर्मा ने नाबालिंग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था । जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । मॉनिटरिंग सेल व थाना मोतीगंज के पैरोकार महिला आरक्षी सारिका यादव द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट गोंडा ने 31-31 वर्ष के सश्रम कारावास व 20-20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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