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हेलमेट की अनिवार्यता को कोर्ट ने किया खारिज।

राज्य मार्ग व हाईवे दर्जा प्राप्त मार्ग पर हेलमेट लगाना हुआ अनिवार्य , महानगर और नगर पालिका मे हेलमेट लगाने की अनिवार्यता को किया खारिज

संवाददाता अखिलेश दुबे
 लखनऊ | सभी राज्यों में अभी तक की जो हेलमेट चैकिंग चल रही थी। उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सागर कुमार जैन के याचिका के मुताबिक महानगर पालिका की दायरों के अंदर हेलमेट का उपयोग वाहन चालक पर अनिवार्य नहीं होगा। जिस रास्ते को राज्य या हाइवे का दर्जा प्राप्त हुआ है। वहीं पर हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसके बाद अगर कोई भी टैफिक वाला आपको हेलमेट क्यो नही पहना पूछता है। तो आप उसे कह सकते हो कि मैं नगर निगम महानगर पालिका पंचायत समिति शहर के हद में हूँ । आप सभी को यह जानकर खुशी होगी। शहर से 15 किमी के दायरे के बाहर बाद हेलमेट लगाना जरूरी है ।

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