सीतापुर। (सू0वि0) जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि ग्राम पिसावॉ, तहसील महोली में 01 व्यक्ति के कोरोना वायरस पीड़ित/संक्रमित (डिटेक्ट) पाये जाने के फलस्वरूप कोविड-19 के फैलाव को रोकने, बचाव एवं नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से उक्त क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार दिनांक 18 जून 2020 की प्रातः 06.00 बजे से अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्बन्धित क्षेत्र में प्रवेश, निकास एवं वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश उनके पत्र दिनांक 18 जून 2020 द्वारा दिये गये थे। शासनादेश दिनांक 23 जून, 2020 प्रस्तर 6 के क्रम में चूंकि निर्धारित प्रतिबन्धात्मक अवधि बीत चुकी है, अतएव एतद्द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 18-06-2020 तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है परन्तु कोविड-19 की महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन एवं तत्क्रम में शासनादेश दिनॉक 30 जून, 2020 से लागू दिशा-निर्देश (अनलॉक-2) प्रभावी होगें तथा कोविड-19 प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
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