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जिलाधिकारी ने दिया आदेश फसल अवशेष जलाना दण्डनीय अपराध घोषित है

प्रदीप कुमार तिवारी

उन्नाव फसल के अवशेष जलाना अपराध के क्षेणी मे। उन्नाव । जिलाधिकारी ने दिया आदेश फसल अवशेष जलाना दण्डनीय अपराध घोषित है कृषकों में एवं जनमानस में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रचार-प्रसार वाहन को तहसील सफीपुर से झण्डी दिखाकर, जिलाधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, पुलिस अधिक्षक श्री एम0पी0 वर्मा, एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार प्रजापति द्वारा रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रचार वाहन तहसील सफीपुर , बांगरमऊ के ब्लॉक में ग्रामों में जाकर किसानों को संदेश देगा, कि फसल अवशेष में आग न लगाएं, इसे सड़ाकर खाद बनाएं। फसल अवशेष को गौवंश के लिए चारा दान भी करें, इसके लिए अपने निकट गौशाला में या राजस्व ग्राम्य विकास कृषिपशुपालन विभाग के कार्मिक से संपर्क करें। उन्होंने सभी उपजिलाधिारियों, पुलिस उपाधीक्षकों, नगर पालिका अधिकारी , अधिशासी अभियन्ता , कार्यदाई संस्थाओं को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार कार्य जिससे वायु प्रदूषण फैलता है उस पर तत्काल प्रभाव से कार्य वाई कर रोक लगाए। फसल अवशेष में किसी भी दशा आग जलाने से रोकने के लिए लेखपाल , प्रधान मिलकर लोगो को जागरूक करें। यदि फिर भी एन जी टी के आदेश का कोई उल्लंघन करे तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई उप जिलाधिकारी को रिपोर्ट देकर कराएं। उप जिलाधिकारी तहसील स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा करें और रिपोर्ट, जिला कृषि अधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी को भेजें। फसल अवशेष जलाने की एक भी घटना नहीं होने दे। एक्सप्रेस वे के किनारे ग्रामों में धान के अतिरिक्त मक्का की फसल होती है इस क्षेत्र पर पुलिस के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी भी भ्रमण कर विशेष निगरानी रखें। उन्होंने बताया बांगरमऊ तहसील के 13 किसानों के ऊपर दण्डात्मक कार्यवाही के लिये उप जिलाधिकारी बांगरमऊ ने नोटिस जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलाना दण्डनीय अपराध है यदि कोई किसान फसल अवशेष जलाता है तो 0.2 एकड़ से कम होने की दशा में 2 हजार 500 रूपया प्रति घटना, 2 एकड़ से अधिक किन्तु 5 एकड़ तक होेने की दषा में 05 हजार रूपया प्रति घटना एवं 05 एकड़ से अधिक होने की दशा में 15 हजार रूपया प्रति घटना अर्थदण्ड का प्रावधानित है। कम्बाइन हार्वेटर मशीन का रिपर के बिना प्रयोग प्रतिबन्धित है, कृषि अपशिष्ट के जलाये जाने की पुनरावृत्ति होने की दशा में सम्बन्धित कृषक को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं द्वारा सब्सिडि आदि से वंचित किये जाने की कार्यवाही के निर्देश राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिये गये है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि कृषकों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ब्लाक स्तरीय गोष्ठी, न्याय पंचायत स्तरीय किसान पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, किसानों को फसल अवशेष को खेत में ही आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कर जुताई कर, मिलाने सड़ाने की जानकारी दी जा रही है।

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