Home > पूर्वी उ०प्र० > कोचिंग संचालक बगैर अग्निशमन यन्त्रों/पंजीकरण/नवीनीकरण एवं जर्जर भवनों में मानक पूर्ण किये बगैर जनपद में कोचिंग सेन्टरों का संचालन कदापि न करें-जिला विद्यालय निरीक्षक

कोचिंग संचालक बगैर अग्निशमन यन्त्रों/पंजीकरण/नवीनीकरण एवं जर्जर भवनों में मानक पूर्ण किये बगैर जनपद में कोचिंग सेन्टरों का संचालन कदापि न करें-जिला विद्यालय निरीक्षक

रिपोर्टर श्याम किशोर गुप्ता
बलरामपुर। जिला विद्यालय निरीक्षक महेन्द्र कुमार कनौजिया ने बताया कि दिनांक 24 मई, 2019 को गुजरात प्राप्त में सूरत की घटना के बाद इलेक्ट्रानिक मीडिया (टेलीविजन) के माध्यम से संज्ञान में आया है कि जनपद बलरामपुर के कई भवनों में चल रहे कोचिंग संस्थानों में बगैर अग्निशमन यन्त्रों के कोचिंग संचालको द्वारा बगैर पंजीयन के, बगैर मानक पूर्ण किये जर्जर भवनों में कोचिंग सेन्टर संचालित किये जा रहे है।
जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत कोचिंग सेन्टर संचालित करने वाले समस्त संचालको को सूचित/निर्देशित करते हुये कहा कि बगैर अग्निशमन यन्त्रों/पंजीकरण/नवीनीकरण एवं जर्जर भवनों में मानक पूर्ण किये बगैर जनपद में कोचिंग सेन्टरों का संचालन कदापि न करें। निरीक्षण के दौरान बगैर अग्निशमन यन्त्रों/पंजीकरण/नवीनीकरण एवं जर्जर भवनों में मानक पूर्ण किये बगैर अवैध कोचिंग सेन्टर संचालित पाये जाते है तो कोचिंग संचालक के विरुद्ध उ0प्र0 कोचिंग अधिनियम में दिये गये प्राविधानानुसार विधिक व आर्थिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसका संपूर्ण उत्तर दायित्व संबन्धित कोचिंग संचालक का होगा।

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