मेरठ | पूर्व सासंद शाहिद अखलाक की मीट फैक्ट्री एवं आवास पर गार्ड ड्यिूटी कर रहे सुरक्षा गार्ड मो0 अजीम पुत्र श्री मो याकूब निवासी काकोड़ा थाना मंजा कोठी तहसील जिला राजौरी जम्मू एवं कश्मीर के बारे में सूचना मिली कि उक्त सुरक्षा गार्ड मैं अजीम का शस्त्र लाइसेंस फर्जी बना हुआ है। इस शस्त्र लाइसेंस का सत्यापन जिलाधिकारी जनपद राजौरी से कराया गया तो जिलाधिकारी राजौरी द्वारा अपने पत्र संख्या जे0सी0/डीएमआर/2116-17 दिनांकित 19-03-2018 के माध्यम से अवगत कराया गया कि शस्त्र लाइसेंस संख्या 1378/बी/एडीएमआर/92 दिनांक 16-08-1992 को राजौरी जम्मू एण्ड कश्मीर को स्वीकृत किया गया है, परन्तु जिलाधिकारी जनपद राजौरी के कार्यालय में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। अवैध रूप से शस्त्र लाइसेंसी जारी करने के संबंध में निवर्तमान अपर जिलाधिकारी जनपद राजौरी के विरूद्ध अभियोग दर्ज कर विधिवत कानून कार्यवाही की गयी है। मो0 अजीम उपरोक्त से प्राप्त पूर्व में गन नं0 73560-2007 तथा शस्त्र लाइसेंस संख्या 1378/बी/एडीएमआर/92 दिनांक 16-08-1992 को देखा गया तो शस्त्र लाइसेंस पर गन नं0 73580 /2007 लिखा है। गन व शस्त्र लाइसेंस पर गन नं0 अलग अलग अंकित है तथा शस्त्र लाइसेंस को भी समय समय पर फर्जी तरीके से नवीनीकरण कराया गया है ।
इस संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 105/18 धारा 420/467/468/471 भादवि एवं 29 आयुद्ध अधिनियम बनाम मो0 अजीम पुत्र मो0 याकूब निवासी काकोड़ा थाना मंजा कोठी तहसील जिला राजौरी जम्मू एवं कश्मीर पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त मो0 अजीम को दिनांक 21-03-2018 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।