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किसानों से डीएम की अील, पराली न जलाएं किसान, भूसा बनवाकर गौ आश्रय भेजें, मिलेगा भुगतान-डीएम

कम्बाइन हार्वेस्टर संचालकों को डीएम की चेतावनी बिना भूसा मशीन के गेहूं कटाई की तो सीज होगी मशीन, दर्ज होगी एफआईआर

अजीजुद्दीन सिद्दीकी
मनकापुर गोंडा। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने जनपद में कम्बाइन मशीन चालकों तथा कम्बाइन से गेहूं की कटाई कराने किसानों को सख्त हिदायत दी है कि वे किसी भी दशा में गेहूं की फसल अवशेष को न जलाएं, अन्यथा की दशा में कम्बाइन मालिक, चालक तथा सम्बन्धित किसान के विरूद्ध एनजीटी के निर्देशों के क्रम में एफआईआदर दर्ज कराई जाएगी तथा कम्बाइन मशीन को सीज कर दिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि किसान भाई अवगत हैं कि उनके खेतों में खड़ी गेंहू की फसल की कटाई का कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा इस तथ्य से भी भली भांति अवगत हैं कि खेत में फसल अवशेष जलाने पर पर्यावरण के साथ ही साथ मृदा उर्वरता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।
इसलिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन॰जी॰टी॰) द्वारा फसल अवशेष जलाने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार शासन द्वारा फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से 2 एकड़ से कम क्षेत्रफल हेतु ढाई हजार रूपए प्रति घटना, 2 एकड़ से अधिक तथा 5 एकड़ तक के क्षेत्रफल हेतु पांच हजार रूपए प्रति घटना एवं 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल हेतु पन्द्रह हजार रूपए प्रति घटना के हिसाब से अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने किसानों से पराली न जलाने की अपील करते हुए चेतावनी भी दी है कि गेंहू की फसल की कटाई के उपरांत फसल अवशेष कदापि न जलाएँ। यदि उन्हें भूसे की आवश्यकता नहीं है तो वे अपने भूसे को नजदीकी गौ-आश्रय केंद्र पर बेंच सकते हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए जनपद के गौ-आश्रय केंद्र संचालकों को निर्देशित किया जा चुका है कि वे किसानों से अथवा कम्बाइन चालकों से भूसा खरीदें। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर किसान भाई जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से उनके मोबाइल नंबर- 8299239581 पर संपर्क कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने इसके साथ ही कम्बाइन हार्वेस्टर संचालकों को भी निर्देशित किया है कि वे गेंहू के फसल की कटाई के उपरांत अनिवार्य रूप से संबंधित खेत में भूसा बनाने वाली मशीन का प्रयोग सुनिश्चित करें। यदि किसी किसान को भूसे की आवश्यकता नहीं है तो यह कम्बाइन हार्वेस्टर संचालक का दायित्व है कि वह भूसा बनाकर नजदीकी गौ- आश्रय केंद्र पर उत्पादित भूसे को विक्रय हेतु पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा की स्थिति में कम्बाइन हार्वेस्टर संचालक के विरुद्ध विधिक कार्यवाई की जाएगी तथा कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन को सीज कर जब्त कर ली जाएगी।

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