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जिलाधिकारी पुलकित खरे ने जारी किये दुकान खोलने के निर्देश

प्रशांत तिवारी ब्यूरो चीफ हरदोई

हरदोई : हरदोई जिला अधिकारी पुलकित खरे नहीं व्यापारियों की दुकानें खोलने के लिए जारी किए दिशा-निर्देश । सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुलेगी शहर एवं नगरी व ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें । दुकानदारों को अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने हेतु रूपरेखा तैयार कर जिलाधिकारी ने निर्देश जारी कर दिये हैं। दुकानदारों के मॉस्क न लगाने पर जुर्माने के साथ-साथ दुकान को सीज करने की कठोर कार्यवाही की जा सकती है। दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने एक मीटर की दूरी पर सफेद गोले बनाने होंगे। जिससे ग्राहकों में सामाजिक दूरी बनी रहे। व अपने साथ-साथ सभी ग्राहकों को अपना चेहरा ढककर ही दुकान पर आने को प्रेरित करना होगा जिससे लोगों में कोरोना महामारी के प्रति सजगता बनी रहे।
ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें कृषि यंत्र, खाद, बीज, कीटनाशक, रसायन व पशु आहार की दुकानें, फोन रिचार्ज, मरम्मत, अधिकृत एजेंसियां आदि प्रतिदिन खुल सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक दिन व नगरीय क्षेत्रों में सोमवार से बृहस्पतिवार तक खुलने वाली दुकानें हैंड पंप, रिपेयरिंग, रिबोर, हार्डवेयर, पेंट तथा सेनेटरी की दुकानें, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन,ऑटो रिपेयर, ऑटोगैरेज, ईंट, सीमेंट, मौरंग, बालू व सरिया आदि की दुकानें रहेंगी।
ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में शुक्रवार से रविवार तक खुलने वाली दुकानें इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, ऑटो शोरूम, रेडीमेड कपड़े, वस्त्रालय, ज्वेलरी शॉप, बर्तन, जूता चप्पल, फर्नीचर व चश्मे की दुकानें की दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुलेंगे, जिलाधिकारी के आदेशानुसार दुकानदार के द्वारा ग्राहक को मास्क लगाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा दुकानदार के खुद मास्क ना लगाएं होने की दशा में दुकान को सीज कर कार्यवाही की जा सकती है |

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